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भिवानी में डेढ़ महीने की बच्ची की हत्या मामला, दोषी मां को उम्रकैद, गला दबाकर उतारा था मौत के घाट

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Published : Apr 20, 2023, 12:55 PM IST

भिवानी कोर्ट ने बुधवार को डेढ़ महीने की मासूम की गला घोंटकर हत्या की दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है. महिला ने पति से अनबन होने पर बच्ची की हत्या कर दी थी.(mother convicted killing daughter in Bhiwani)

mother convicted killing daughter in Bhiwani
भिवानी में डेढ़ महीने की बेटी की हत्या की दोषी मां को उम्र कैद की सजा

भिवानी: भिवानी में करीब दो साल पहले डेढ़ महीने की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है. भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने बुधवार को मां को हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई. उन्होंने बेटी की हत्या की दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट के आदेश के अनुसार दोषी महिला के जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2021 का है. इस संबंध में महिला के पति मोहन ने केस दर्ज कराया था. जिसमें मोहन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2020 में उसने भिवानी निवासी वैशाली के साथ शादी की थी. उनकी डेढ़ महीने की एक बेटी थी, जिसका नाम जिया था. उन्होंने बताया कि शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी में अनबन रहने लग गई थी.

पढ़ें : भिवानी में नाबालिग लड़की से रेप मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

मोहन ने बताया कि उसकी पत्नी वैशाली ने उनकी बेटी जिया का गला घोंटकर हत्या की थी. वैशाली अपनी बेटी को 18 अगस्त 2021 की सुबह अलग कमरे में ले गई, जहां उसने मासूम बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. भिवानी पुलिस ने जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत जुटाए और उन्हें कोर्ट के समक्ष रखा. इन सबूतों के आधार पर आरोपी महिला को अपनी बेटी की हत्या का दोषी मानते हुए पुलिस ने सजा सुनाई.

पढ़ें : पानीपत में शराब ठेके में आग लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, उधार शराब नहीं मिलने पर दिया था वारदात को अंजाम

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना तथा दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरतते हुए आरोपी महिला वैशाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस दौरान न्यायालय ने आरोपित महिला पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. भिवानी पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी देरी के शिकायत के आधार पर जांच करें. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण व तकनीकी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करने के निर्देश दिए हैं.

भिवानी: भिवानी में करीब दो साल पहले डेढ़ महीने की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है. भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने बुधवार को मां को हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई. उन्होंने बेटी की हत्या की दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट के आदेश के अनुसार दोषी महिला के जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2021 का है. इस संबंध में महिला के पति मोहन ने केस दर्ज कराया था. जिसमें मोहन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2020 में उसने भिवानी निवासी वैशाली के साथ शादी की थी. उनकी डेढ़ महीने की एक बेटी थी, जिसका नाम जिया था. उन्होंने बताया कि शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी में अनबन रहने लग गई थी.

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मोहन ने बताया कि उसकी पत्नी वैशाली ने उनकी बेटी जिया का गला घोंटकर हत्या की थी. वैशाली अपनी बेटी को 18 अगस्त 2021 की सुबह अलग कमरे में ले गई, जहां उसने मासूम बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. भिवानी पुलिस ने जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत जुटाए और उन्हें कोर्ट के समक्ष रखा. इन सबूतों के आधार पर आरोपी महिला को अपनी बेटी की हत्या का दोषी मानते हुए पुलिस ने सजा सुनाई.

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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना तथा दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरतते हुए आरोपी महिला वैशाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस दौरान न्यायालय ने आरोपित महिला पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. भिवानी पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी देरी के शिकायत के आधार पर जांच करें. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण व तकनीकी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करने के निर्देश दिए हैं.

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