भिवानी: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी को भिवानी पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी.
जानकारी के मुताबिक वर्ष-2019 में थाना सदर में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इस शिकायत में नाबालिक लड़की की माता ने आरोपी के नाबालिग को फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी को लेकर केस दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. नाबालिग के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए गए और पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया था. (Minor raped in Bhiwani)
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न्यायालय ने भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई और कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट के मुताबिक जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध पॉक्सो एक्ट के तहत बिना किसी देरी के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करें. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाी करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.