भिवानी: करीब दो वर्ष पूर्व शहर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद (life imprisonment for rape convict in Bhiwani) की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को ने सजा सुनाते हुए आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में महिला थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज हुई थी. जिसमें नाबालिग लड़की की मां ने बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था. आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने केस की जांच कर मजिस्ट्रेट के समक्ष नाबालिग के बयान करवाए. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी अमन को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध और पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी देरी के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करें. पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.
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