भिवानी: नाबालिग लड़की से रेप मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में बवानीखेड़ा थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी. जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने बताया कि सोमबीर नाम के शख्स ने उसकी बेटी के साथ रेप किया.
पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि सोमबीर नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इस मामले में जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की कोर्ट ने दोषी सोमबीर को 20 साल कैद की सजा सुनाई.
कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत पर बिना किसी देरी के मामला दर्ज करें. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सबूत व तकनीकी सुबूतों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाी करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.