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भिवानी में मंत्री कमल गुप्ता ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, कार्य में कोताही बरतने वाले 2 जेई को चार्जशीट

भिवानी में मंत्री डॉ. कमल गुप्ता (Minister Dr Kamal Gupta in Bhiwani ) ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. इस दौरान मंत्री ने काम में कोताही बरतने वाले 2 जेई को चार्जशीट देने के आदेश दिए.

Minister Dr Kamal Gupta in Bhiwani
भिवानी में मंत्री कमल गुप्ता ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक
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Published : Apr 14, 2023, 8:10 PM IST

भिवानी: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने शहरी क्षेत्र के नागरिकों से 31 जुलाई तक गृहकर जमा करवाने की अपील करते हुए कहा है कि इससे नागरिक गृहकर राशि में 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदेशभर के सभी शहरों व कस्बों में मॉडल के तौर पर पार्कों, चौराहों व सड़कों पर रंग-बिरंगी लाइटों व फव्वारों के साथ सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है. इस दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले बवानीखेड़ा नगर पालिका जेई सुरेश व मंदीप को चार्जशीट देने के आदेश दिए हैं.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने शुक्रवार को भिवानी लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिले के स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में केवल हरियाणा ने ही पीआईडी सिस्टम को लागू किया है. यह एक चुनौतिपूर्ण कार्य है. मंत्री डॉ. गुप्ता ने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि नागरिकों को सेवाओं का लाभ आरटीएस के तहत निर्धारित समय में मिलना ही चाहिए.

पढ़ें : किसानों को नहीं होने देंगे घाटा, अधिकारी देखें फसल खरीद में नमी के नाम पर न हो कटौती: कृषि मंत्री जेपी दलाल

इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से प्रोपर्टी आईडी में सामने आ रही त्रुटियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में 20 साल से शहरी स्थानीय निकाय की दुकानों में काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाना प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी कि इन्हें स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाए. ऐसे में अधिकारी विभाग के पास आए इन आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करें.

मंत्री ने इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर 31 अप्रैल तक मालिकाना हक दिलाने के निर्देश दिए हैं. डॉ. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नॉर्म को पूरा करने वाली सभी अवैध कॉलोनियों का नियमन किया जा रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों की गलियां कम से कम तीन मीटर चौड़ी जरूर होनी चाहिए. इस दौरान मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारियों को दिव्य योजना के तहत प्रदेशभर के सभी शहरी व कस्बा क्षेत्र में मॉडल के तौर पर नगर निगम में 10 से 15 किलोमीटर, नगर परिषद में 5 से 10 और नगर पालिका में कम से कम पांच किलोमीटर तक की सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट पर तिरंगा लाइट लगाने का कार्य जल्द पूरा करने को कहा.

पढ़ें : सोनीपत में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, उदयभान और शक्ति सिंह गोहिल, कई वरिष्ठ नेताओं ने बनाई दूरी!

इन मार्गों के बीच आने वाले चौराहों पर फव्वारा सिस्टम लगाया जाएगा. वहीं, इन्हें रंग-बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा, यह कार्य 31 मई तक पूरा करना है ताकि प्रदेश के सभी शहर व कस्बे एक साथ रोशन हो सके. इस योजना में शहरों के सभी पार्क का सौंदर्यीकरण भी शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को पार्कों में रंग-बिरंगी लाइट लगाने के भी निर्देश दिए हैं.

भिवानी: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने शहरी क्षेत्र के नागरिकों से 31 जुलाई तक गृहकर जमा करवाने की अपील करते हुए कहा है कि इससे नागरिक गृहकर राशि में 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदेशभर के सभी शहरों व कस्बों में मॉडल के तौर पर पार्कों, चौराहों व सड़कों पर रंग-बिरंगी लाइटों व फव्वारों के साथ सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है. इस दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले बवानीखेड़ा नगर पालिका जेई सुरेश व मंदीप को चार्जशीट देने के आदेश दिए हैं.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने शुक्रवार को भिवानी लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिले के स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में केवल हरियाणा ने ही पीआईडी सिस्टम को लागू किया है. यह एक चुनौतिपूर्ण कार्य है. मंत्री डॉ. गुप्ता ने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि नागरिकों को सेवाओं का लाभ आरटीएस के तहत निर्धारित समय में मिलना ही चाहिए.

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इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से प्रोपर्टी आईडी में सामने आ रही त्रुटियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में 20 साल से शहरी स्थानीय निकाय की दुकानों में काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाना प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी कि इन्हें स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाए. ऐसे में अधिकारी विभाग के पास आए इन आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करें.

मंत्री ने इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर 31 अप्रैल तक मालिकाना हक दिलाने के निर्देश दिए हैं. डॉ. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नॉर्म को पूरा करने वाली सभी अवैध कॉलोनियों का नियमन किया जा रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों की गलियां कम से कम तीन मीटर चौड़ी जरूर होनी चाहिए. इस दौरान मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारियों को दिव्य योजना के तहत प्रदेशभर के सभी शहरी व कस्बा क्षेत्र में मॉडल के तौर पर नगर निगम में 10 से 15 किलोमीटर, नगर परिषद में 5 से 10 और नगर पालिका में कम से कम पांच किलोमीटर तक की सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट पर तिरंगा लाइट लगाने का कार्य जल्द पूरा करने को कहा.

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इन मार्गों के बीच आने वाले चौराहों पर फव्वारा सिस्टम लगाया जाएगा. वहीं, इन्हें रंग-बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा, यह कार्य 31 मई तक पूरा करना है ताकि प्रदेश के सभी शहर व कस्बे एक साथ रोशन हो सके. इस योजना में शहरों के सभी पार्क का सौंदर्यीकरण भी शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को पार्कों में रंग-बिरंगी लाइट लगाने के भी निर्देश दिए हैं.

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