भिवानी: खरीफ-2023 सीजन में बीज बिक्री के लिए कृषि विभाग अभी तक 35 बीज कंपनियों को स्वीकृति दे चुका है. शेष आवेदनों पर विभाग अभी विचार कर रहा है. भिवानी के कृषि एवं किसान विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मुख्यालय द्वारा खरीफ-2023 सीजन में हरियाणा में 35 बीज कंपनियों को बिक्री की स्वीकृति दी है.
उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने किसानों से आह्वान किया है कि कपास बिजाई का सही समय चल रहा है. कपास बिजाई हेतू बीज खरीदते समय बीज विक्रेता से पक्का बिल, लोट नंबर, नेम ऑफ हाइब्रिड, वेट व जमाव इत्यादि अवश्य लें. उन्होंने बताया कि यदि कोई बीज विक्रेता बिल देने से इंकार करता है या आनाकानी करता है तो उसकी शिकायत अपने संबंधित खंड कृषि अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक भिवानी के कार्यालय में की जा सकती है.
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उन्होंने बताया कि केवल बीटी-टू व बीजी-टू वैराईटी ही सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है. इसके अतिरिक्त कपास बीज बीटी-थरी व फोर तथा बीजी-थरी व फोर के नाम से कोई वैराईटी सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है. उन्होंने किसान से कपास बीज खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है.
गौरतलब है कि कई बार किसान अनाधिकृत बीज कंपनियों से बीज की खरीद करते हैं. जिसके चलते किसान कई बार फसल उत्पादन के लिए दिन-रात मेहनत करने के बावजूद फसल पकने के समय वह खराब हो जाती है. इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. किसानों को इसी आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए विभाग द्वारा कुछ कंपनियों को बीज बिक्री की स्वीकृति दी है.