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हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम ब्याज पर देगी लोन - भिवानी आत्म निर्भर भारत

हरियाणा में विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई योजना शुरू की है. इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिया जाएगा.

bhiwani wdow women loan
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Published : Dec 11, 2020, 6:16 PM IST

भिवानी: हरियाणा में विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करवाने की योजना शुरु की है. इसके तहत विधवा महिलाओं को लोन पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरु कर सकेंगी.

उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि इस स्कीम का लाभ हरियाणा की रहने वाली उन विधवा महिलाओं को मिलेगा, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपए से अधिक ना हो और आयु 18 से 55 साल हो स्कीम के तहत तीन लाख रुपये तक के लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए है. कुल लोन का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ से देना होगा और शेष पैसा बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा. हरियाणा सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे.

उन्होंने ने बताया कि इस स्कीम में महिलाओं को लोन देने से पहले लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है. उपायुक्त ने बताया कि यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नैशनल बैंक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके.

ये भी पढ़ें:भिवानी: हरियाणा शारीरिक शिक्षकों की जल्द हो सकती है नियुक्ति

उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण मुफ्त दिलवाया जाएगा, ताकि महिला को अपने कारोबर या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस ना हो. उन्होंने कहा कि बूटिक, सिलाई-कढ़ाई, टैक्सी/ऑटो/अचार ईकाइयां/फूड प्रोसैसिंग, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडिमेड गारमेंट, दुग्ध उत्पादन, कंप्यूटर जॉब वर्क आदि तथा अन्य किसी भी काम जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कामों के लिए लोन दिया जाएगा.

भिवानी: हरियाणा में विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करवाने की योजना शुरु की है. इसके तहत विधवा महिलाओं को लोन पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरु कर सकेंगी.

उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि इस स्कीम का लाभ हरियाणा की रहने वाली उन विधवा महिलाओं को मिलेगा, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपए से अधिक ना हो और आयु 18 से 55 साल हो स्कीम के तहत तीन लाख रुपये तक के लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए है. कुल लोन का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ से देना होगा और शेष पैसा बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा. हरियाणा सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे.

उन्होंने ने बताया कि इस स्कीम में महिलाओं को लोन देने से पहले लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है. उपायुक्त ने बताया कि यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नैशनल बैंक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके.

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उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण मुफ्त दिलवाया जाएगा, ताकि महिला को अपने कारोबर या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस ना हो. उन्होंने कहा कि बूटिक, सिलाई-कढ़ाई, टैक्सी/ऑटो/अचार ईकाइयां/फूड प्रोसैसिंग, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडिमेड गारमेंट, दुग्ध उत्पादन, कंप्यूटर जॉब वर्क आदि तथा अन्य किसी भी काम जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कामों के लिए लोन दिया जाएगा.

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