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बकाया बिजली बिल एक साथ जमा करने पर मिलेगी 5 फीसदी छूट, हरियाणा सरकार ने चलाई ये योजना - हरियाणा बिजली विभाग की पहल

बकाया बिजली बिल में एकमुश्त मूल राशि जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट का लाभ हरियाणा वासियों को मिलेगा. बकाया बिजली बिल के लिए सरचार्ज माफी (Surcharge Waiver Scheme in Haryana) योजना-2022 की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.

Surcharge Waiver Scheme in Haryana
सरचार्ज माफी योजना हरियाणा
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Published : Dec 26, 2022, 11:01 PM IST

भिवानी: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सरचार्ज माफी योजना क्रियान्वित की जा रही है. इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था. उपायुक्त नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाण सरकार द्वारा प्रदेश में सरचार्ज माफी योजना (Surcharge Waiver Scheme in Haryana) चलाई की जा रही है.

इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं. जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था. यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है. साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों को (Haryana Electricity Department) भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी लाभ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा.

उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है. एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त (Good news for Haryana electricity consumers) छूट भी दी जाएगी. हटाया जाने वाला सरचार्ज अगले छह बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा. अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किश्तों में जमा नहीं करवाता है और उसने लगातार छह बिल जमा नहीं करवाए. तो उसका माफ किया जाने वाला सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा.

उसके बाद उपभोक्ता को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. उपभोक्ता मूल राशि और पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: हरियाणा विधानसभा का शीतकाली सत्र का पहला दिन, जानिए विधायक निधि पर क्या बोले CM मनोहर लाल

फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले छह बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा. सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे. ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं. उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा. योजना की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें: अभय सिंह चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार को घेरा, पूछा- अवैध जहरीली शराब से हुई मौत पर क्या कार्रवाई की?

भिवानी: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सरचार्ज माफी योजना क्रियान्वित की जा रही है. इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था. उपायुक्त नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाण सरकार द्वारा प्रदेश में सरचार्ज माफी योजना (Surcharge Waiver Scheme in Haryana) चलाई की जा रही है.

इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं. जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था. यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है. साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों को (Haryana Electricity Department) भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी लाभ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा.

उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है. एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त (Good news for Haryana electricity consumers) छूट भी दी जाएगी. हटाया जाने वाला सरचार्ज अगले छह बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा. अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किश्तों में जमा नहीं करवाता है और उसने लगातार छह बिल जमा नहीं करवाए. तो उसका माफ किया जाने वाला सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा.

उसके बाद उपभोक्ता को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. उपभोक्ता मूल राशि और पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं.

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फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले छह बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा. सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे. ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं. उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा. योजना की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है.

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