भिवानी: हरियाणा के जिला नूंह में धारा 144 लागू होने व संवेदनशील हालातों को देखते हुए 28 अगस्त को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. जिसकी वजह से विद्यालय बोर्ड द्वारा केवल नूंह जिला में 28 अगस्त को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि नूंह में 28 अगस्त को संचालित होने वाली डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. जबकि बाकी की परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार संचालित की जाएगी.
डॉ. वीपी यादव ने बताया कि 28 अगस्त को डीएलएड परीक्षा स्थगित होगी. जबकि यह परीक्षा 4 सितंबर को पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथि में किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में संबंधित परीक्षार्थी, छात्र-अध्यापक व अभिभावक गण समय-समय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सूचित किया जाएगा.
गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को एक बार फिर से नूंह में ब्रज मंडल शोभायात्रा निकालने का ऐलान किया है. यात्रा को देखते हुए नूंह में जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने शनिवार को बैठक की. इसके साथ ही हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने 26 अगस्त से 28 अगस्त तक नूंह में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.
वहीं, दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) 1973 की धारा 144 के तहत जिला में आपातकाल के उपाय के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक और शस्त्र लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है. यानी कि प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए जिले में धारा- 144 लागू कर दिया है. यह आदेश जिले में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक प्रभावी है. जिसकी वजह से 28 अगस्त को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित किया गया है.