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किसानों को खाद और दवाई खरीदने के लिए उकसाने वाले दुकानदारों की खैर नहीं! विभाग ने किया नोटिस जारी

हरियाणा कृषि विभाग (Haryana Agriculture Department) किसानों की आमदनी और उनकी अच्छी पैदावार को लेकर गंभीर है. किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर भी विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में हरियाणा में बीज और खाद बेचने वाले दुकानदारों को कृषि विभाग ने नोटिस दिया है.

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किसानों को खाद और दवाई खरीदने के लिए उकसाने वाले दुकानदारों की खैर नहीं!
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Published : Sep 12, 2021, 3:31 PM IST

भिवानी: हरियाणा कृषि विभाग (Haryana Agriculture Department) ने प्रदेश में खाद और बीज बेचने वाले दुकानदारों (fertilizers sellers) को नोटिस भेजकर चेतावनी है. विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वो अब किसी भी किसान को बिना मांगे खुद से किसी भी तरह की खेती से जुड़ी दवाई नहीं देंगे. दुकानदार अब किसी भी किसान को जिंक, सल्फर या किसी और तरह की दवाई खरीदने के लिए उकसा नहीं सकते हैं. ऐसा करने पर विभाग दुकानदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगा.

इस बारे में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्माराम गोदारा (Dr. Atmaram Godara Deputy Director of Agriculture Department) ने बताया कि पिछले कई दिनों से खाद्य व बीज बेचने वाले दुकानदारों की शिकायतें कृषि मंत्री जेपी दलाल व कृषि विभाग के संज्ञान में आ रही थी. जब भी कोई किसान बाजार से डीएपी या यूरिया लेने जाता है तो ऐसे में उक्त दुकानदार किसानों को जिंक, सल्फर या अन्य किसी भी तरह की दवाईयां जबरदस्ती देने की कोशिश करता है. दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे ले लेता है. ऐसे में दुकानदार अपने फायदे के लिए किसानों से रूपए ऐंठ लेते है और किसान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान सहना पड़ता है.

ये पढ़ें- अमेरिका जाने का सपना छोड़ शुरू की खेती और बन गया मशरूम का सुल्तान

डॉ. गोदारा ने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) के आदेशानुसार कृषि विभाग ने तीन टीमों का गठन किया है, जो कि बाजार में जाकर सभी दुकानदारों की जांच करगें. अगर कोई भी दुकानदार अनियमितता करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी भी तरह से खाद और बीज बेचने वाले दुकानदार की शिकायत विभाग के पास आई तो विभाग उस दुकानदार पर जुर्माना लगाएगा और दुकानदार का लाइसेंस भी जब्त कर सकता है.

ये पढ़ें- जीरो बजट फॉर्मिंग : ऐसे करिये बिना लागत के खेती, होगी लाखों की कमाई

भिवानी: हरियाणा कृषि विभाग (Haryana Agriculture Department) ने प्रदेश में खाद और बीज बेचने वाले दुकानदारों (fertilizers sellers) को नोटिस भेजकर चेतावनी है. विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वो अब किसी भी किसान को बिना मांगे खुद से किसी भी तरह की खेती से जुड़ी दवाई नहीं देंगे. दुकानदार अब किसी भी किसान को जिंक, सल्फर या किसी और तरह की दवाई खरीदने के लिए उकसा नहीं सकते हैं. ऐसा करने पर विभाग दुकानदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगा.

इस बारे में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्माराम गोदारा (Dr. Atmaram Godara Deputy Director of Agriculture Department) ने बताया कि पिछले कई दिनों से खाद्य व बीज बेचने वाले दुकानदारों की शिकायतें कृषि मंत्री जेपी दलाल व कृषि विभाग के संज्ञान में आ रही थी. जब भी कोई किसान बाजार से डीएपी या यूरिया लेने जाता है तो ऐसे में उक्त दुकानदार किसानों को जिंक, सल्फर या अन्य किसी भी तरह की दवाईयां जबरदस्ती देने की कोशिश करता है. दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे ले लेता है. ऐसे में दुकानदार अपने फायदे के लिए किसानों से रूपए ऐंठ लेते है और किसान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान सहना पड़ता है.

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डॉ. गोदारा ने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) के आदेशानुसार कृषि विभाग ने तीन टीमों का गठन किया है, जो कि बाजार में जाकर सभी दुकानदारों की जांच करगें. अगर कोई भी दुकानदार अनियमितता करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी भी तरह से खाद और बीज बेचने वाले दुकानदार की शिकायत विभाग के पास आई तो विभाग उस दुकानदार पर जुर्माना लगाएगा और दुकानदार का लाइसेंस भी जब्त कर सकता है.

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