भिवानी: जिला जेल में कोविड-19 को लेकर जेल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला जेल ने कम सजा वाले 124 बंदियों को पैरोल पर घर भेजा है. जेल प्रशासन ने 49 लोगों अंतरिम जमानत दी है. अच्छी खबर ये कि भिवानी जिला जेल में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है.
जेल अधीक्षक सत्यवान ने बताया कि हाई पावर कमेटी और सरकार के निर्देश पर जेल में आने वाले स्टाफ या बंदी दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है. टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे जेल में रखा जाता है.
जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल के बाहर सबसे पहले बंदी या फिर स्टाफ के पानी से हाथ साफ करवाए जाते हैं. इसके बाद जूतों को लाल दवाई से संक्रमण रहित किया जाता है. उसके बाद जेल के अंदर आने वाले हर आदमी को सैनिटाइज किया जाता है. भिवानी जिला जेल में 640 बंदी हैं. जिनकी खाने-पीने और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. अच्छी खबर ये है कि अभी तक भिवानी जेल में करोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है. इससे बचने के लिए हर तरह के पुख्ता प्रबंध कर पूरी सावधानी बरती जा रही है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने करीब 5 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया था. ऐसे हवालाती जो अधिकतम सात साल तक की सजा के अपराध में जेल में बंद हैं और उन पर कोई अन्य केस न्यायालय में लंबित नहीं है. उन्हें भी जेल में अच्छे आचरण के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से जमानत पर रिहा करने का फैसला सरकार ने किया.
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उन्होंने बताया कि हाई क्रिमिनल केसों में बंद कैदियों को कोई राहत नहीं मिलेगी. जिन कैदियों ने पैरोल या फरलो शांति से गुजारकर जेल वापसी की है उनको और 6 सप्ताह ही पैरोल दी गई. जिन कैदियों की आयु 65 वर्ष से अधिक है, एक से अधिक केसों में संलिप्त नहीं हैं और अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के केस या धारा 379 बी, पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, एसिड अटैक जैसे मामले में सजायाफ्ता नहीं है. उन्हें भी अच्छे आचरण के आधार पर छह सप्ताह की विशेष पैरोल दी गई. इसमें विदेशी कैदियों को शामिल नहीं किया है.