भिवानी: जिले में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को भिवानी की पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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जानकारी के अनुसार इसी साल भिवानी थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें नाबालिक लड़की ने आरोपी द्वारा उसका पीछा करने व बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. लड़की ने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था. मामला दर्ज करते ही पुलिस ने तुरंत प्रभाव से जांच शुरू की. इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए गए. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था.
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. इसके साथ ही आरोपी विकास को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई व कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का तुरंत प्रभाव से शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करें.
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