भिवानी: नाबालिग लड़की से रेप (minor girl rape case in bhiwani) के दोषी को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी पुलिस ने साल 2019 में शिकायत दर्ज की थी.
पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सौरभ नाम का शख्स उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए. इस मामले में सुनवाई करते हुए भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए सौरभ को दोषी माना और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई.
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