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नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामला: भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

भिवानी में नाबालिग लड़की से रेप के 6 दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसकी के साथ कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

gangrape with minor girl in bhiwani
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Published : Apr 2, 2023, 7:25 PM IST

भिवानी: नाबालिग लड़की से रेप के 6 दोषियों को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की से रेप और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसपर सुनवाई करते हुए भिवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की कोर्ट ने 6 दोषियों को कठोर सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस मामले में दोषी सत्यवान को उम्र कैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

दोषी देवी राम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोषी प्रदीप को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, दोषी जोगिंद्र को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, दोषी सुनील को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना, दोषी रविंद्र को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक साल 2021 में थाना बवानीखेड़ा में नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए.

ये भी पढ़ें- पंजाब हरियाणा सचिवालय के CISF कैंपस में कर्नाटक के रहने वाले जवान ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. भिवानी कोर्ट ने 6 दोषियों को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला भिवानी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित करें और दोषियों को सख्त सजा दिलवाएं.

भिवानी: नाबालिग लड़की से रेप के 6 दोषियों को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की से रेप और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसपर सुनवाई करते हुए भिवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की कोर्ट ने 6 दोषियों को कठोर सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस मामले में दोषी सत्यवान को उम्र कैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

दोषी देवी राम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोषी प्रदीप को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, दोषी जोगिंद्र को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, दोषी सुनील को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना, दोषी रविंद्र को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक साल 2021 में थाना बवानीखेड़ा में नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए.

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पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. भिवानी कोर्ट ने 6 दोषियों को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला भिवानी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित करें और दोषियों को सख्त सजा दिलवाएं.

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