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भिवानी में नाबालिग लड़की से रेप मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

नाबालिग लड़की से रेप के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके आलावा कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

rape case with minor girl in bhiwani
rape case with minor girl in bhiwani
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Published : Apr 19, 2023, 5:46 PM IST

भिवानी: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और रेप कर जान से माने की धमकी देने के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के अनुसार साल 2021 में कस्बा बवानीखेड़ा थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने कहा था कि दोषी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया और फिर उससे रेप किया. शिकायत पर बवानीखेड़ा पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज किया. इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाए गए. जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

ये भी पढ़ें- Same Sex Marriage : समलैंगिक शादियों की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय से उसकी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करने का आग्रह

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. इस मामले में अब सत्यजीत उर्फ साहिल को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई व कुल 35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी एसपी सभी पुलिसकर्मियों के आदेश जारी किे ऐसी किसी भी तरह की वारदात पर तुरंत कार्रवाई करें. बिनी किसी देरी के एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करें और उसके अदालत में पेश कर आगामी प्रक्रिया पूरी करें. ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा काम करने से पहले दो बार सोचें.

भिवानी: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और रेप कर जान से माने की धमकी देने के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के अनुसार साल 2021 में कस्बा बवानीखेड़ा थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने कहा था कि दोषी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया और फिर उससे रेप किया. शिकायत पर बवानीखेड़ा पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज किया. इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाए गए. जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. इस मामले में अब सत्यजीत उर्फ साहिल को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई व कुल 35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि ना भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी एसपी सभी पुलिसकर्मियों के आदेश जारी किे ऐसी किसी भी तरह की वारदात पर तुरंत कार्रवाई करें. बिनी किसी देरी के एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करें और उसके अदालत में पेश कर आगामी प्रक्रिया पूरी करें. ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा काम करने से पहले दो बार सोचें.

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