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भिवानी: क्रैशर मालिकों को HC से मिली राहत, शर्तें पूरी करने की समयावधि बढ़ी

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Published : Sep 17, 2020, 2:03 PM IST

भिवानी जिले के खानक गांव निर्धारित मापदंडों को पूरा न करने वाले क्रैशर मालिकों को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने राहत दी है. अब हाई कोर्ट के आदेश पर समयावधि को 10 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

bhiwani crusher owners got relief from the punjab haryana high court
भिवानी: क्रशर मालिकों को कोर्ट से मिली राहत, नियम शर्तें पूरी करने के लिए समयावधि बढ़ी.

भिवानी: खानक गांव में निर्धारित मापदंडों को पूरा न करने वाले क्रैशर मालिकों को नियमों की शर्तें पूरी करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर समयावधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली क्रैशर मालिकों को राहत

अब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर क्रैशर मालिकों को राहत देते हुए सरकार ने 10 मई 2021 तक समयावधि को बढ़ा दिया है. इससे पहले सरकार ने क्रैशर मालिकों को 11 मई 2016 को नोटिस जारी कर क्रैशर इकाईयों को शिफ्ट करने के लिए तीन साल का समय दिया था और तीन साल का समय 10 मई 2019 में पूरा हो गया था.

इसके बाद क्रैशर मालिकों ने हाईकोर्ट का रूख किया और कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए 10 मई 2021 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के एसडीओ सुनील श्योराण ने बताया कि क्रैशर मालिक सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि पूरा होने के बाद अदालत में चले गए थे. अब अदालत के आदेश पर सरकार ने एक साल का समय बढा दिया है और क्रैशर मालिकों को मई 2021 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

ये भी पढ़िए: सिरसा जेल में कोरोना ने दी दोबारा दस्तक, 13 कैदी मिले पॉजिटिव

भिवानी: खानक गांव में निर्धारित मापदंडों को पूरा न करने वाले क्रैशर मालिकों को नियमों की शर्तें पूरी करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर समयावधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली क्रैशर मालिकों को राहत

अब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर क्रैशर मालिकों को राहत देते हुए सरकार ने 10 मई 2021 तक समयावधि को बढ़ा दिया है. इससे पहले सरकार ने क्रैशर मालिकों को 11 मई 2016 को नोटिस जारी कर क्रैशर इकाईयों को शिफ्ट करने के लिए तीन साल का समय दिया था और तीन साल का समय 10 मई 2019 में पूरा हो गया था.

इसके बाद क्रैशर मालिकों ने हाईकोर्ट का रूख किया और कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए 10 मई 2021 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के एसडीओ सुनील श्योराण ने बताया कि क्रैशर मालिक सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि पूरा होने के बाद अदालत में चले गए थे. अब अदालत के आदेश पर सरकार ने एक साल का समय बढा दिया है और क्रैशर मालिकों को मई 2021 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

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