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हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू, सरकार ने जारी किया आदेश

हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया है. सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

Haryana government issued order Classification implemented in SC reservation in Haryana Nayab singh saini
हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 13, 2024, 11:00 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है. सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आज से लागू हो चुका है.

हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू : आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था जिसके बाद इस फैसले को हरियाणा कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी. हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन खुद विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसे हमारी कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया था. हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आज तुरंत प्रभाव से लागू होता है.

नायब सिंह सैनी ने किया था ऐलान (Etv Bharat)

SC के वंचित वर्गों को मिलेगा फायदा : अभी एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है. कुल 22.5% के आरक्षण में ही राज्य एससी और एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व काफी कम है. एससी, एसटी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को फायदा देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है. एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई है और जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको नायब सिंह सैनी सरकार के फैसले के बाद उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उन्हें लाभ हो और उनका उत्थान हो सके.

हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश देखिए :

Haryana government issued order Classification implemented in SC reservation in Haryana Nayab singh saini
हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू (Etv Bharat)
Haryana government issued order Classification implemented in SC reservation in Haryana Nayab singh saini
सरकार ने जारी किया आदेश (Etv Bharat)
Haryana government issued order Classification implemented in SC reservation in Haryana Nayab singh saini
सरकार ने जारी किया आदेश (Etv Bharat)

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हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू : आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था जिसके बाद इस फैसले को हरियाणा कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी. हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन खुद विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसे हमारी कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया था. हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आज तुरंत प्रभाव से लागू होता है.

नायब सिंह सैनी ने किया था ऐलान (Etv Bharat)

SC के वंचित वर्गों को मिलेगा फायदा : अभी एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है. कुल 22.5% के आरक्षण में ही राज्य एससी और एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व काफी कम है. एससी, एसटी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को फायदा देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है. एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई है और जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको नायब सिंह सैनी सरकार के फैसले के बाद उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उन्हें लाभ हो और उनका उत्थान हो सके.

हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश देखिए :

Haryana government issued order Classification implemented in SC reservation in Haryana Nayab singh saini
हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू (Etv Bharat)
Haryana government issued order Classification implemented in SC reservation in Haryana Nayab singh saini
सरकार ने जारी किया आदेश (Etv Bharat)
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