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भिवानी में युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला: दोषी को 5 वर्ष की कैद, 13 हजार रुपए जुर्माना

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Published : Mar 2, 2023, 7:37 PM IST

भिवानी जिला कोर्ट ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 5 वर्ष कैद व 13 हजार रुपए जुर्माने (Bhiwani Court verdict) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो वर्ष पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है.

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भिवानी में जानलेवा हमला करने का मामला: दोषी को 5 वर्ष की कैद, 13 हजार रुपए जुर्माना

भिवानी: भिवानी कोर्ट ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 5 वर्ष कैद और 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने वारदात को गंभीर मानते हुए दोषी को किसी तरह की रियायत नहीं दी. दोषी ने दो वर्ष पूर्व भिवानी जिले के गांव बामला में गांव के चौक में व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से तेजधार हथियार से हमला किया था. भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए गांव बामला निवासी आरोपी रमेश उर्फ मोटू को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में सदर थाना भिवानी में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी. जिसमें शिकायतकर्ता सन्नी ने पुलिस को बताया था कि 7 अप्रैल 2021 की रात को गांव के चौक में उसके पिता पर उनके पड़ोसी ने जान से मारने की नीयत से तेजधार हथियार से कई वार किए थे. पड़ोसी जाते समय जान से मारने की धमकी देकर गया था.

पढ़ें: सोनीपत में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने रिश्तेदार पर लगाया हत्या का आरोप

भिवानी में जानलेवा हमला करने का मामला में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए और मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस घटना को बहुत ही संगीन माना तथा दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.

पढ़ें: प्यार की सनक में अपराधी बना रॉकी मेंटल, वारदात को अंजाम देने से पहले लगाता है व्हाट्सएप स्टेटस

कोर्ट ने गांव बामला निवासी रमेश उर्फ मोटू को 5 वर्ष की सजा व 13 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जघन्य अपराध में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर, निश्चित समय में आरोपियों की गिरफ्तारी करें. जिससे उन्हें कोर्ट से सख्त से सख्त सजा हो सके और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा सके.

भिवानी: भिवानी कोर्ट ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 5 वर्ष कैद और 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने वारदात को गंभीर मानते हुए दोषी को किसी तरह की रियायत नहीं दी. दोषी ने दो वर्ष पूर्व भिवानी जिले के गांव बामला में गांव के चौक में व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से तेजधार हथियार से हमला किया था. भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए गांव बामला निवासी आरोपी रमेश उर्फ मोटू को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में सदर थाना भिवानी में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी. जिसमें शिकायतकर्ता सन्नी ने पुलिस को बताया था कि 7 अप्रैल 2021 की रात को गांव के चौक में उसके पिता पर उनके पड़ोसी ने जान से मारने की नीयत से तेजधार हथियार से कई वार किए थे. पड़ोसी जाते समय जान से मारने की धमकी देकर गया था.

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भिवानी में जानलेवा हमला करने का मामला में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए और मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस घटना को बहुत ही संगीन माना तथा दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.

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कोर्ट ने गांव बामला निवासी रमेश उर्फ मोटू को 5 वर्ष की सजा व 13 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जघन्य अपराध में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर, निश्चित समय में आरोपियों की गिरफ्तारी करें. जिससे उन्हें कोर्ट से सख्त से सख्त सजा हो सके और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा सके.

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