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बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

भिवानी कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 75 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है. दुष्कर्म का ये मामले साल 2021 का है.

Bhiwani court sentenced life imprisonment Guilty raping
बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
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Published : May 6, 2023, 8:10 PM IST

भिवानी: शनिवार को भिवानी कोर्ट ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ 75,500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी पर साल 2021 में घर में घुसकर वृद्ध व असहाय महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. इस आरोप में कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है.

जानकारी के मुताबिक साल 2021 में पीड़ित वृद्ध महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था, कि आरोपी द्वारा उनके घर में घुसकर उसकी वृद्ध माता के साथ दुष्कर्म किया गया है. साथ ही किसी को इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. इस मामले में बहल थाना पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

पुलिस ने अहम सुरागों का आकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. न्यायालय ने गांव ओबरा निवासी दोषी अनिल उर्फ चौटाला को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 75,500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: कैथल में अगरबत्ती कैंटर चोरी मामला: रोहतक में पकड़े गए दो आरोपी, एक भागने में हुआ कामयाब

भिवानी के पुलिस अधीक्षक ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व शोधकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं, कि महिला के विरुद्ध अपराध व पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत का तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज करें. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए कोर्ट में आरोपियों को दंड व पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का कार्य करें.

भिवानी: शनिवार को भिवानी कोर्ट ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ 75,500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी पर साल 2021 में घर में घुसकर वृद्ध व असहाय महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. इस आरोप में कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है.

जानकारी के मुताबिक साल 2021 में पीड़ित वृद्ध महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था, कि आरोपी द्वारा उनके घर में घुसकर उसकी वृद्ध माता के साथ दुष्कर्म किया गया है. साथ ही किसी को इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. इस मामले में बहल थाना पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

पुलिस ने अहम सुरागों का आकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. न्यायालय ने गांव ओबरा निवासी दोषी अनिल उर्फ चौटाला को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 75,500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

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भिवानी के पुलिस अधीक्षक ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व शोधकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं, कि महिला के विरुद्ध अपराध व पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत का तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज करें. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए कोर्ट में आरोपियों को दंड व पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का कार्य करें.

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