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सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत का अनुदान, आवेदन करते समय किसान बरतें सावधानी - सौर उर्जा पंप अनुदान भिवानी

नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विभाग द्वारा किसानों को सौर उर्जा पंप 75 प्रतिशत की सब्सिडी पर दिया जा रहा है. इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त ने किसानों से आवेदन करते समय फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है.

bhiwani adc issued warning regarding application for solar power pump
सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत का अनुदान
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Published : Jul 8, 2020, 5:35 PM IST

भिवानी: जिले में नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विभाग द्वारा पीएम पीएम-कुसुम योजना के तहत कृषि कार्यों के लिए सौर उर्जा पंप लगवाए जा रहे हैं. योजना के तहत राज्य में 15 हजार ऑफ ग्रिड सोलर पम्प 75 प्रतिशत सब्सिडी पर लगेंगे. ये जानकारी जिले के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने दी.

उन्होंने नागरिकों से इसके लिए आवेदन करते समय फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है. अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम के लिए आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से किए जाएंगे. आवेदन के समय पोर्टल पर कोई भी धनराशि जमा करवाने की जरूरत नहीं है.

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि योजना के बारे में पूरी जानकारी, दिशा-निर्देश और अन्य विवरण मंत्रालय के पोर्टल https://mnre.gov.in पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा है कि नागरिक आवेदन करते समय फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें. कुछ लोग फर्जी वेबसाइट से पंजीकरण का कार्य करवा सकते हैं. उन्होंने आवेदनकर्ताओं से किसी भी तरह के धोखे में न आकर https://saralharyana.gov.in के माध्यम से ही आवेदन करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद: भारी पुलिस बल के बीच कोर्ट में पेश किए गए गैंगस्टर विकास दुबे के तीनों गुर्गे

भिवानी: जिले में नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विभाग द्वारा पीएम पीएम-कुसुम योजना के तहत कृषि कार्यों के लिए सौर उर्जा पंप लगवाए जा रहे हैं. योजना के तहत राज्य में 15 हजार ऑफ ग्रिड सोलर पम्प 75 प्रतिशत सब्सिडी पर लगेंगे. ये जानकारी जिले के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने दी.

उन्होंने नागरिकों से इसके लिए आवेदन करते समय फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है. अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम के लिए आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से किए जाएंगे. आवेदन के समय पोर्टल पर कोई भी धनराशि जमा करवाने की जरूरत नहीं है.

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि योजना के बारे में पूरी जानकारी, दिशा-निर्देश और अन्य विवरण मंत्रालय के पोर्टल https://mnre.gov.in पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा है कि नागरिक आवेदन करते समय फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें. कुछ लोग फर्जी वेबसाइट से पंजीकरण का कार्य करवा सकते हैं. उन्होंने आवेदनकर्ताओं से किसी भी तरह के धोखे में न आकर https://saralharyana.gov.in के माध्यम से ही आवेदन करने की अपील की है.

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