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भिवानी में कोरोना संक्रमण को लेकर इन चीजों पर रहेगी रोक, 10 बजे के बाद शादी समारोह पर पाबंदी

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Published : Apr 16, 2021, 6:02 PM IST

भिवानी जिला उपायुक्त ने हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए विवाह शादियों में मेहमानों की सख्या और समय पर पाबंदी लगा दी है. वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना पर भी रोक लगा दी है.

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भिवानी में कोरोना संक्रमण को लेकर इन चीजों पर रहेगी रोक

भिवानी: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है. भिवानी जिले में अब शादी-विवाह को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं. जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते राज्य आपदा प्रबंधन के आदेशानुसार इंडोर विवाह समारोह में 50 और आऊटडोर में 200 से अधिक लोग तक शामिल होने की इजाजत दी है. वहीं रात दस बजे के बाद विवाह समारोह करने पर भी पाबंदी लगा दी है.

मंदिर जाने और मेले पर भी पाबंदी

उपायुक्त शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिला में किसी भी मंदिर परिसर में मेले लगाने की इजाजत नहीं है. उन्होंने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों और मंदिरों पर मुनादी करवाएं, ताकि लोग पूजा अर्चना के लिए ना जाएं.

ये पढ़ें- कोरोना का असर: अब अंबाला के इस फेमस पार्क में शाम के वक्त नहीं कर पाएंगे सैर

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि आदेशों की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और कोविड मरीज के निधन पर उसका अंतिम संस्कार नगर परिषद के द्वारा ही किया जाएगा.

ये पढ़ें- चंडीगढ़ में लगा वीकेंड लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

रोज दो हजार लोगों का कोरोना जांच रखें टारगेट- उपायुक्त

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि हर रोज 2000 लोगों की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित करें. उन्होंने कहा कि प्रत्येक सब डिवीजन और तहसील स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाया जाए और इसके लिए उस क्षेत्र में स्कूल, धर्मशाला और नर्सिंग कॉलेज, स्कूल का चयन किया जाए.

ये पढ़ें- कर्फ्यू के डर से किसानों ने पंजाब भेजा ये खास संदेश, बोले- प्रशासन रच रहा साजिश

भिवानी: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है. भिवानी जिले में अब शादी-विवाह को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं. जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते राज्य आपदा प्रबंधन के आदेशानुसार इंडोर विवाह समारोह में 50 और आऊटडोर में 200 से अधिक लोग तक शामिल होने की इजाजत दी है. वहीं रात दस बजे के बाद विवाह समारोह करने पर भी पाबंदी लगा दी है.

मंदिर जाने और मेले पर भी पाबंदी

उपायुक्त शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिला में किसी भी मंदिर परिसर में मेले लगाने की इजाजत नहीं है. उन्होंने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों और मंदिरों पर मुनादी करवाएं, ताकि लोग पूजा अर्चना के लिए ना जाएं.

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अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि आदेशों की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और कोविड मरीज के निधन पर उसका अंतिम संस्कार नगर परिषद के द्वारा ही किया जाएगा.

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रोज दो हजार लोगों का कोरोना जांच रखें टारगेट- उपायुक्त

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि हर रोज 2000 लोगों की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित करें. उन्होंने कहा कि प्रत्येक सब डिवीजन और तहसील स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाया जाए और इसके लिए उस क्षेत्र में स्कूल, धर्मशाला और नर्सिंग कॉलेज, स्कूल का चयन किया जाए.

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