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नगर निगम ने अंबाला क्लब पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर कसा शिकंजा - ambala property tax

अंबाला शहर स्थित अंबाला क्लब सील होने की कगार पर पहुंच गया है. अंबाला नगर निगम ने क्लब से 18 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना है. लेकिन इस मामले में अभी कमिश्नर सुनवाई कर रहे हैं.

ambala municipal corporation property tax
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Published : Jan 24, 2021, 4:32 PM IST

अंबाला: नगर निगम अंबाला प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है. दरअसल, अंबाला शहर स्थित अंबाला क्लब को भी इस मामले में बीते वर्ष 18 लाख रुपयों का बकाया टैक्स भरने को लेकर नोटिस जारी किया गया था. लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये प्रक्रिया अधूरी रह गई थी.

अब जब कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है ऐसे में नगर निगम एक बार फिर से लंबे समय से अटके प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलने की कवायद में लग गया है. वहीं टैक्स को लेकर क्लब ने कहा था कि ये नगर निगम की जमीन है, इसलिए क्लब पर प्रापर्टी टैक्स नहीं बनता.

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्लब के अध्यक्ष अरविंद सिकरी ने कमिश्नर को लेटर भी लिखा था. इसके बाद इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कोरोना महामारी फैलने से ये विवाद बीच में ही रह गया था. अब महामारी में थोड़ी कमी हुई है तो निगम ने इस पर फिर से सुनवाई की. अब मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि 2-4 दिन में सुनवाई पूरी हो जाएगी.

ये भी पढे़ं- समालखा: 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी ब्याज में छूट

इस पूरे मामले पर नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी अनिल राणा ने कहा कि अंबाला क्लब मामले में सुनवाई चल रही है. उम्मीद है कि इस सप्ताह सुनवाई पूरी हो जाएगी. अगर उसके बाद भी क्लब प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराता तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया जाएगा.

अंबाला: नगर निगम अंबाला प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है. दरअसल, अंबाला शहर स्थित अंबाला क्लब को भी इस मामले में बीते वर्ष 18 लाख रुपयों का बकाया टैक्स भरने को लेकर नोटिस जारी किया गया था. लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये प्रक्रिया अधूरी रह गई थी.

अब जब कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है ऐसे में नगर निगम एक बार फिर से लंबे समय से अटके प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलने की कवायद में लग गया है. वहीं टैक्स को लेकर क्लब ने कहा था कि ये नगर निगम की जमीन है, इसलिए क्लब पर प्रापर्टी टैक्स नहीं बनता.

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्लब के अध्यक्ष अरविंद सिकरी ने कमिश्नर को लेटर भी लिखा था. इसके बाद इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कोरोना महामारी फैलने से ये विवाद बीच में ही रह गया था. अब महामारी में थोड़ी कमी हुई है तो निगम ने इस पर फिर से सुनवाई की. अब मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि 2-4 दिन में सुनवाई पूरी हो जाएगी.

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इस पूरे मामले पर नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी अनिल राणा ने कहा कि अंबाला क्लब मामले में सुनवाई चल रही है. उम्मीद है कि इस सप्ताह सुनवाई पूरी हो जाएगी. अगर उसके बाद भी क्लब प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराता तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया जाएगा.

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