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हमने किरायेदारों, पट्टेदारों और लीज होल्डरों को मालिक बनाने का काम किया है: अनिल विज - anil vij news

अनिल विज (anil vij) ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने किरायदारों, पट्टेदारों और लीज होल्डरों को मालिक बनाने का काम किया है. ये एक बहुत बड़ा फैसला है. विज ने कहा कि लोग कलेक्टर रेट पर मालिकाना ले सकते हैं.

anil vij ownership to tenants
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Published : May 31, 2021, 1:21 PM IST

अंबाला: रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (manohar lal) ने ये घोषणा की है कि जिन लोगों के पास 20 साल से अधिक समय से नगर पालिकाओं से लीज या किराये पर दुकानें या घर हैं, वे कलेक्टर दर से कम कीमत देकर संपत्ति के मालिक बन सकते हैं. अब सरकार के इस फैसले पर अनिज विज ने प्रतिक्रिया दी है.

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (anil vij) ने कहा कि हरियाणा में लोग कई-कई सालों से नगर पालिकाओं की जमीन पर किराये पर बैठे थे और उनके अधिकार नहीं थे. कुठ टूट-फूट हो जाती थी तो ठीक नहीं करवा सकते थे.

क्लिक कर देखें वीडियो

ये भी पढे़ं- हरियाणा के इन किरायेदारों को मिलेगा सरकार की स्कीम का फायदा, जानिए कहां और कैसे करना होगा आवेदन

विज ने कहा कि अब सरकार ने 20 साल से ज्यादा से रह रहे लोगों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का काम किया है. विज ने कहा कि हमने किरायदारों, पट्टेदारों और लीज होल्डरों को मालिक बनाने का काम किया है.

हरियाणा सरकार का फैसला

बता दें, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना हक देने जा रही है. ऐसे किरायेदार जो 20 साल से ज्यादा समय से किराये, लीज और लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है.

ऐसे संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना (haryana ownership to tenants) हक देगी. इसके लिए एक नीति बनाई गई है. जिसके अंतर्गत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी.

ये भी पढे़ं- आयुर्वेद और एलोपैथी के विवाद में अनिल विज की एंट्री, बाबा रामदेव और IMA को दी सलाह

अंबाला: रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (manohar lal) ने ये घोषणा की है कि जिन लोगों के पास 20 साल से अधिक समय से नगर पालिकाओं से लीज या किराये पर दुकानें या घर हैं, वे कलेक्टर दर से कम कीमत देकर संपत्ति के मालिक बन सकते हैं. अब सरकार के इस फैसले पर अनिज विज ने प्रतिक्रिया दी है.

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (anil vij) ने कहा कि हरियाणा में लोग कई-कई सालों से नगर पालिकाओं की जमीन पर किराये पर बैठे थे और उनके अधिकार नहीं थे. कुठ टूट-फूट हो जाती थी तो ठीक नहीं करवा सकते थे.

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विज ने कहा कि अब सरकार ने 20 साल से ज्यादा से रह रहे लोगों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का काम किया है. विज ने कहा कि हमने किरायदारों, पट्टेदारों और लीज होल्डरों को मालिक बनाने का काम किया है.

हरियाणा सरकार का फैसला

बता दें, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना हक देने जा रही है. ऐसे किरायेदार जो 20 साल से ज्यादा समय से किराये, लीज और लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है.

ऐसे संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना (haryana ownership to tenants) हक देगी. इसके लिए एक नीति बनाई गई है. जिसके अंतर्गत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी.

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