अंबाला: रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (manohar lal) ने ये घोषणा की है कि जिन लोगों के पास 20 साल से अधिक समय से नगर पालिकाओं से लीज या किराये पर दुकानें या घर हैं, वे कलेक्टर दर से कम कीमत देकर संपत्ति के मालिक बन सकते हैं. अब सरकार के इस फैसले पर अनिज विज ने प्रतिक्रिया दी है.
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (anil vij) ने कहा कि हरियाणा में लोग कई-कई सालों से नगर पालिकाओं की जमीन पर किराये पर बैठे थे और उनके अधिकार नहीं थे. कुठ टूट-फूट हो जाती थी तो ठीक नहीं करवा सकते थे.
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विज ने कहा कि अब सरकार ने 20 साल से ज्यादा से रह रहे लोगों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का काम किया है. विज ने कहा कि हमने किरायदारों, पट्टेदारों और लीज होल्डरों को मालिक बनाने का काम किया है.
हरियाणा सरकार का फैसला
बता दें, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना हक देने जा रही है. ऐसे किरायेदार जो 20 साल से ज्यादा समय से किराये, लीज और लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है.
ऐसे संपत्ति धारकों को हरियाणा सरकार मालिकाना (haryana ownership to tenants) हक देगी. इसके लिए एक नीति बनाई गई है. जिसके अंतर्गत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी.
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