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हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली बिल बना कानून, अनिल विज ने कानून बनते ही कांग्रेस से पूछे ये सवाल

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पर मुहर लगा दी है. वहीं इस कानून के लागू होने पर गृहमंत्री अनिल विज ने राज्यपाल का धन्यवाद किया और कांग्रेस पर कई सवाल दागे.

Property damage recovery bill haryana
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Published : May 26, 2021, 5:15 PM IST

Updated : May 26, 2021, 6:13 PM IST

अंबाला: हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पर राज्यपाल की मुहर लग गई है. इसके अंतर्गत आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से होगी. वहीं कानून लागू होने पर हरियाणा गृहमंत्री अनिल विज ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का धन्यवाद किया.

वहीं कांग्रेस द्वारा इस कानून का विरोध करने पर अनिल विज ने कहा कि इस कानून को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे. वह बसें, ट्रेनें, दफ्तर तोड़ने वालों के साथ है या उनके खिलाफ.

संपत्ति क्षति वसूली बिल पर लगी राज्यपाल की मुहर, विज ने कानून बनते ही कांग्रेस से पूछे ये सवाल

ये भी पढ़ें- अंबाला में शम्भू बॉर्डर पर किसानों ने मनाया 'मोदी विरोधी दिवस'

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है. यहां पर आंदोलन करने पर कोई पाबन्दी नहीं है, लेकिन आंदोलन की आड़ में जो उपद्रवी बसे, ट्रेनें दफ्तर आदि तोड़ते हैं उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है. ये कानून ऐसे ही उपद्रवियों के खिलाफ बनाया गया है.

गौरतलब है कि मार्च में हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पारित कर दिया गया था. इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया था.

ये भी पढ़ें- अंबाला के लोगों को नहीं लग पा रही कोरोना वैक्सीन, अधिकारी ने बताई कमी की वजह

अंबाला: हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पर राज्यपाल की मुहर लग गई है. इसके अंतर्गत आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से होगी. वहीं कानून लागू होने पर हरियाणा गृहमंत्री अनिल विज ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का धन्यवाद किया.

वहीं कांग्रेस द्वारा इस कानून का विरोध करने पर अनिल विज ने कहा कि इस कानून को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे. वह बसें, ट्रेनें, दफ्तर तोड़ने वालों के साथ है या उनके खिलाफ.

संपत्ति क्षति वसूली बिल पर लगी राज्यपाल की मुहर, विज ने कानून बनते ही कांग्रेस से पूछे ये सवाल

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गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है. यहां पर आंदोलन करने पर कोई पाबन्दी नहीं है, लेकिन आंदोलन की आड़ में जो उपद्रवी बसे, ट्रेनें दफ्तर आदि तोड़ते हैं उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है. ये कानून ऐसे ही उपद्रवियों के खिलाफ बनाया गया है.

गौरतलब है कि मार्च में हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पारित कर दिया गया था. इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया था.

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Last Updated : May 26, 2021, 6:13 PM IST

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