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अम्बाला: अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मिलेगा डेढ़ लाख का ऋण

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Published : Feb 16, 2021, 10:54 AM IST

अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. रोजगार स्थापित करने के लिए डेढ़ लाख का ऋण मिल सकेगा.

Ambala Self Employed Scheduled Caste
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अम्बाला: जिले में अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के जरिए बीपीएल परिवारों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को रोजगार स्थापित करने के लिए 1.5 लाख का ऋण मिल सकेगा.

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अम्बाला के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. ऐसे बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.

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चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के उन सदस्यों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49000 रुपये से अधिक ना हो. उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है. साथ ही उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक वार्षिक आय 60000 रुपये से अधिक ना हो तो इस योजना के लाभ मिलता है.

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अम्बाला के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि अपना स्वयं कारोबार करने के लिए बैंको के माध्यम से 1.50 लाख रुपये तक का ऋण पशुपालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, झोटा-बुग्गी, खच्चर-रेहड़ा, ई-रिक्शा, सूअर पालन जैसे कामों के लिए दिया जा रहा है.

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रुपये का अनुदान दिया जाता है. यह ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है.

अम्बाला: जिले में अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के जरिए बीपीएल परिवारों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को रोजगार स्थापित करने के लिए 1.5 लाख का ऋण मिल सकेगा.

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अम्बाला के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. ऐसे बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.

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चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के उन सदस्यों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49000 रुपये से अधिक ना हो. उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है. साथ ही उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक वार्षिक आय 60000 रुपये से अधिक ना हो तो इस योजना के लाभ मिलता है.

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अम्बाला के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि अपना स्वयं कारोबार करने के लिए बैंको के माध्यम से 1.50 लाख रुपये तक का ऋण पशुपालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, झोटा-बुग्गी, खच्चर-रेहड़ा, ई-रिक्शा, सूअर पालन जैसे कामों के लिए दिया जा रहा है.

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रुपये का अनुदान दिया जाता है. यह ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है.

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