चंडीगढ़: गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में छात्र प्रिंस की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी छात्र भोलू ने एग्जाम देने के लिए अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी. जिसमें आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन भोलू का सेंटर जरूर चेंज किया जा सकता है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया.
हत्यारोपी भोलू ने हाईकोर्ट में लगाई थी जमानत याचिका
बता दें कि गुरुग्राम के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी भोलू ने एग्जाम देने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 11 मार्च से 23 अप्रैल तक के लिए जमानत याचिका लगाई हुई थी. जिसको लेकर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था.
याचिकाकर्ता के वकील राजेश लांबा ने बताया कि याचिका में कहा गया था कि भोलू का सेंटर मेवात से करनाल किया जाए. क्योंकि करनाल से मेवात साढ़े पांच घंटे का रास्ता है और ऐसे में 11 घंटे का सफर करना मुश्किल है. जिसके लिए उसे अंतरिम जमानत भी दी जाए.
वकील राजेश लांबा ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने बताया कि इस मामले में इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डायरेक्टर से बात की है. जहां पर डिस्ट्रिक्ट जल करनाल में भोलू का सेंटर निर्धारित किया गया है. वहीं 11 से 23 अप्रैल तक भोलू को एग्जाम सेंटर तक लेकर जाने के लिए 'सुप्रिटेंडेंट चाइल्ड ऑब्जर्वेशन होम' जिम्मेवार होगी.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि 8 सितंबर 2017 को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक बस चालक को आरोपी बनाकर पेश किया था. लेकिन जांच जब सीबीआई को दी गई तो पूरा मामला बदल गया. निजी स्कूल का ही 16 वर्षीय छात्र भोलू इस मामले में आरोपी निकला था.