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यमुनानगर: प्रिंसिपल हत्याकांड में 12वीं के छात्र को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - प्रिंसिपल रितु छाबड़ा मर्डर केस

यमुनानगर के विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल को 20 जनवरी 2018 को स्कूल के ही 12वीं के छात्र शिवांश गुंबर ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से प्रिंसिपल रितु छाबड़ा की हत्या कर दी थी. इस मामले में शिवांग गुंबर को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

student shivani gumbar life imprisonment in principal murder case yamunanagar
सिपल हत्याकांड में 12वीं के छात्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
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Published : Mar 12, 2020, 9:42 PM IST

यमुनानगर: विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल को 20 जनवरी 2018 के ही 12वीं के छात्र शिवांग गुंबर को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

क्या है मामला ?

यमुनानगर के विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल को 20 जनवरी 2018 को स्कूल के ही 12वीं के छात्र शिवांश गुंबर ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से प्रिंसिपल रितु छाबड़ा की हत्या कर दी थी. क्योंकि प्रिंसिपल शिवांश को पढ़ाई करने के लिए अक्सर बोलती थी और यहीं बात शिवांश को पसंद नहीं आई. करीब दो साल तक चली सुनवाई के दौरान केस में कुल 16 लोगों की गवाही हुई.

सिपल हत्याकांड में 12वीं के छात्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

हत्या से 10 दिन पहले 18 साल का हुआ था शिवांश

प्रिंसिपल की हत्या करने से मात्र 10 दिन पहले ही वह 18 साल का हुआ था. 10 जनवरी 2018 को उसके 18वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे बुलेट तोहफे में दी थी. इस दौरान उसने पंजाबी गाने '18वे च मुंडा बदनाम हो गया' गाने की डबिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. प्रिंसिपल मर्डर के बाद शिवांश का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था.

वहीं इस फैसले के बाद प्रिंसिपल के परिवार वाले भी काफी संतुष्ट नजर आए. सरकारी वकील सुजीत आर्या का कहना है कि शिवांश को आज धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10000 का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि जहां तक शिवांश के पिता रंजीत को बरी करने का ताल्लुक है उससे वह सहमत नहीं है. उन्होंने काह कि उसके खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

सुजीत आर्या ने कहा कि सबसे ज्यादा गलती शिवांश के पिता की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर को रखने में लापरवाही की. ऐसे में ना तो उसके पिता की गैर हाजिरी में शिवांश गन लेकर जाता और ना ही प्रिसिंपल का मर्डर करता. इसलिए वे चाहते हैं कि आर्म्स एक्ट में जो सजा है उनको मिलनी चाहिए.

ये भी पढ़िए: फतेहाबाद पुलिस ने सुग्रीव को 61.75 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार

यमुनानगर: विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल को 20 जनवरी 2018 के ही 12वीं के छात्र शिवांग गुंबर को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

क्या है मामला ?

यमुनानगर के विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल को 20 जनवरी 2018 को स्कूल के ही 12वीं के छात्र शिवांश गुंबर ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से प्रिंसिपल रितु छाबड़ा की हत्या कर दी थी. क्योंकि प्रिंसिपल शिवांश को पढ़ाई करने के लिए अक्सर बोलती थी और यहीं बात शिवांश को पसंद नहीं आई. करीब दो साल तक चली सुनवाई के दौरान केस में कुल 16 लोगों की गवाही हुई.

सिपल हत्याकांड में 12वीं के छात्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

हत्या से 10 दिन पहले 18 साल का हुआ था शिवांश

प्रिंसिपल की हत्या करने से मात्र 10 दिन पहले ही वह 18 साल का हुआ था. 10 जनवरी 2018 को उसके 18वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे बुलेट तोहफे में दी थी. इस दौरान उसने पंजाबी गाने '18वे च मुंडा बदनाम हो गया' गाने की डबिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. प्रिंसिपल मर्डर के बाद शिवांश का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था.

वहीं इस फैसले के बाद प्रिंसिपल के परिवार वाले भी काफी संतुष्ट नजर आए. सरकारी वकील सुजीत आर्या का कहना है कि शिवांश को आज धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10000 का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि जहां तक शिवांश के पिता रंजीत को बरी करने का ताल्लुक है उससे वह सहमत नहीं है. उन्होंने काह कि उसके खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

सुजीत आर्या ने कहा कि सबसे ज्यादा गलती शिवांश के पिता की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर को रखने में लापरवाही की. ऐसे में ना तो उसके पिता की गैर हाजिरी में शिवांश गन लेकर जाता और ना ही प्रिसिंपल का मर्डर करता. इसलिए वे चाहते हैं कि आर्म्स एक्ट में जो सजा है उनको मिलनी चाहिए.

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