ETV Bharat / international

जापान में 'ब्लैक रेन' पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ देने का फैसला - हिरोशिमा उच्च न्यायालय

जापान सरकार ने हिरोशिमा के उन 84 लोगों को सरकारी चिकित्सा लाभ देने का फैसला किया है, जो शहर में परमाणु बम हमले के बाद अत्यधिक रेडियोधर्मी 'ब्लैक रेन' की चपेट में आए थे.

योशीहिदे सुगा
योशीहिदे सुगा
author img

By

Published : Jul 26, 2021, 7:28 PM IST

तोक्यो : जापान के प्रधानमंत्री (prime minister of japan) योशीहिदे सुगा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हिरोशिमा के उन 84 निवासियों को सरकारी चिकित्सा लाभ देने का फैसला किया है, जो शहर में परमाणु बम हमले के बाद अत्यधिक रेडियोधर्मी 'ब्लैक रेन' की चपेट में आए थे.

सुगा के इस फैसले से केंद्र सरकार के साथ इन पीड़ितों की एक लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई. सरकार ने ब्लैक रेन' पीड़ितों के लिए चिकित्सा सहायता में देरी की, जो चिकित्सा देखभाल के लिए, बचे लोगों की पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से बाहर बताए जा रहे थे.

गौरतलब है कि 14 जुलाई को, हिरोशिमा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा कि ये 84 लोग भी परमाणु बम हमले में बचे हुए अन्य लोगों के समान लाभ के लिए पात्र हैं जो कि निर्धारित सीमा के अंदर हैं और सरकार को राज्य स्वास्थ्य देखभाल लाभों के लिए उनके आवेदनों को प्रमाणित करने का आदेश दिया.

सुगा ने हिरोशिमा के गवर्नर और मेयर के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मैंने फैसले के बारे में ध्यान से सोचा है, और मेरा मानना ​​है कि 84 वादियों को परमाणु बमबारी पीड़ितों के मुआवजे कानून और उसके नियम के तहत मदद की जानी चाहिए.'

जापान : इस वीडियो में देखें अत्याधुनिक तकनीक और प्राकृतिक सौंदर्य का संयोजन

उन्होंने कहा, 'मैंने उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करने का फैसला किया है.' सुगा ने कहा कि सरकार इन लोगों को 'हिबाकुशा' या परमाणु बम पीड़ितों के रूप में मान्यता देने वाले प्रमाण पत्र जारी करना शुरू करेगी.

(पीटीआई-भाषा)

तोक्यो : जापान के प्रधानमंत्री (prime minister of japan) योशीहिदे सुगा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हिरोशिमा के उन 84 निवासियों को सरकारी चिकित्सा लाभ देने का फैसला किया है, जो शहर में परमाणु बम हमले के बाद अत्यधिक रेडियोधर्मी 'ब्लैक रेन' की चपेट में आए थे.

सुगा के इस फैसले से केंद्र सरकार के साथ इन पीड़ितों की एक लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई. सरकार ने ब्लैक रेन' पीड़ितों के लिए चिकित्सा सहायता में देरी की, जो चिकित्सा देखभाल के लिए, बचे लोगों की पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से बाहर बताए जा रहे थे.

गौरतलब है कि 14 जुलाई को, हिरोशिमा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा कि ये 84 लोग भी परमाणु बम हमले में बचे हुए अन्य लोगों के समान लाभ के लिए पात्र हैं जो कि निर्धारित सीमा के अंदर हैं और सरकार को राज्य स्वास्थ्य देखभाल लाभों के लिए उनके आवेदनों को प्रमाणित करने का आदेश दिया.

सुगा ने हिरोशिमा के गवर्नर और मेयर के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मैंने फैसले के बारे में ध्यान से सोचा है, और मेरा मानना ​​है कि 84 वादियों को परमाणु बमबारी पीड़ितों के मुआवजे कानून और उसके नियम के तहत मदद की जानी चाहिए.'

जापान : इस वीडियो में देखें अत्याधुनिक तकनीक और प्राकृतिक सौंदर्य का संयोजन

उन्होंने कहा, 'मैंने उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करने का फैसला किया है.' सुगा ने कहा कि सरकार इन लोगों को 'हिबाकुशा' या परमाणु बम पीड़ितों के रूप में मान्यता देने वाले प्रमाण पत्र जारी करना शुरू करेगी.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.