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Criminal Arrested in Rohtak: जेल से पैरोल पर आकर फरार हत्या का दोषी बदमाश गिरफ्तार - रोहतक अपराध जांच शाखा

रोहतक में पैरोल से फरार एक वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस्माइला गांव दोहरे हत्याकांड (Ismaila village double murder) में दोषी था और कोरोना काल में पैरोल पर आकर फरार हो गया था.

Rohtak Crime Investigation Branch
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Published : May 24, 2022, 8:30 PM IST

रोहतक: जिला पुलिस की अपराध जांच शाखा ने जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हुए रोहतक के इस्माइला गांव में दोहरे हत्याकांड (Ismaila village double murder) के दोषी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उस पर 10 हजार रूपए का इनाम घोषित किया था. हत्या के मामले में इस दोषी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. लेकिन कोरोना महामारी के दौर में वह जेल से बाहर आया था. उसके बाद वो फरार हो गया. मंगलवार को उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

रोहतक के इस्माइला गांव में 9 अगस्त 2010 को रमेश और उसके पुत्र रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात में रमेश का दूसरा बेटा राकेश उर्फ काला घायल हो गया था. सांपला पुलिस स्टेशन रोहतक में मृतक रमेश के भाई विजय के बयान पर इस्माइला के ही संदीप व उसके भाई कुलदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था. पुलिस ने संदीप और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया था.

जांच में सामने आया कि वारदात से कुछ दिन पहले राकेश व रिंकू ने कुलदीप व संदीप के घर इनवर्टर लगाया था. इनवर्टर की राशि को लेकर रिंकू व संदीप की कहासुनी हो गई थी. इसी रजिंश में संदीप व कुलदीप ने रमेश व उसके पुत्र रिंकू की हत्या कर दी थी. रोहतक कोर्ट ने 8 जनवरी 2014 को संदीप व कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद संदीप को करनाल जेल भेज दिया गया. जबकि कुलदीप फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर था.

कोरोना महामारी के चलते हत्या के दोषी संदीप को 4 अप्रैल 2020 को 6 सप्ताह की पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया. उसे 17 मई को वापस जेल में जाना था लेकिन पैरोल की अवधि को 25 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. वह इस तारीख को वापस जेल नहीं गया तो जेल प्रशासन की शिकायत पर सांपला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया. बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पैरोल अवधि को 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया. लेकिन संदीप इस तारीख को भी जेल नहीं गया. जिसके बाद करनाल जेल प्रशासन से पत्र प्राप्त होने पर सांपला पुलिस स्टेशन ने फिर केस दर्ज कर लिया.

रोहतक अपराध जांच शाखा (Rohtak Crime Investigation Branch) द्वितीय के प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन जाखड़ ने बताया कि पुलिस ने फरार चल रहे संदीप को गिरफ्तार कर लिया है. वह फिलहाल झज्जर के बहादुरगढ़ स्थित आनंद नगर में रह रहा था. जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद संदीप ने इस्माइला गांव स्थित अपनी जमीन बेच दी और फिर बहादुरगढ़ में किराए के मकान में रहने लगा. जांच में यह भी सामने आया है कि संदीप पर जिला रोहतक मे हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, अवैध शराब, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने आदि के 10 केस दर्ज हैं. इसके अलावा दिल्ली के विकासपुरी में चोरी का एक मामला भी उस पर दर्ज है. वह रोहतक पुलिस की अति वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है.

रोहतक: जिला पुलिस की अपराध जांच शाखा ने जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हुए रोहतक के इस्माइला गांव में दोहरे हत्याकांड (Ismaila village double murder) के दोषी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उस पर 10 हजार रूपए का इनाम घोषित किया था. हत्या के मामले में इस दोषी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. लेकिन कोरोना महामारी के दौर में वह जेल से बाहर आया था. उसके बाद वो फरार हो गया. मंगलवार को उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

रोहतक के इस्माइला गांव में 9 अगस्त 2010 को रमेश और उसके पुत्र रिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात में रमेश का दूसरा बेटा राकेश उर्फ काला घायल हो गया था. सांपला पुलिस स्टेशन रोहतक में मृतक रमेश के भाई विजय के बयान पर इस्माइला के ही संदीप व उसके भाई कुलदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था. पुलिस ने संदीप और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया था.

जांच में सामने आया कि वारदात से कुछ दिन पहले राकेश व रिंकू ने कुलदीप व संदीप के घर इनवर्टर लगाया था. इनवर्टर की राशि को लेकर रिंकू व संदीप की कहासुनी हो गई थी. इसी रजिंश में संदीप व कुलदीप ने रमेश व उसके पुत्र रिंकू की हत्या कर दी थी. रोहतक कोर्ट ने 8 जनवरी 2014 को संदीप व कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद संदीप को करनाल जेल भेज दिया गया. जबकि कुलदीप फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर था.

कोरोना महामारी के चलते हत्या के दोषी संदीप को 4 अप्रैल 2020 को 6 सप्ताह की पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया. उसे 17 मई को वापस जेल में जाना था लेकिन पैरोल की अवधि को 25 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. वह इस तारीख को वापस जेल नहीं गया तो जेल प्रशासन की शिकायत पर सांपला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया. बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पैरोल अवधि को 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया. लेकिन संदीप इस तारीख को भी जेल नहीं गया. जिसके बाद करनाल जेल प्रशासन से पत्र प्राप्त होने पर सांपला पुलिस स्टेशन ने फिर केस दर्ज कर लिया.

रोहतक अपराध जांच शाखा (Rohtak Crime Investigation Branch) द्वितीय के प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन जाखड़ ने बताया कि पुलिस ने फरार चल रहे संदीप को गिरफ्तार कर लिया है. वह फिलहाल झज्जर के बहादुरगढ़ स्थित आनंद नगर में रह रहा था. जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद संदीप ने इस्माइला गांव स्थित अपनी जमीन बेच दी और फिर बहादुरगढ़ में किराए के मकान में रहने लगा. जांच में यह भी सामने आया है कि संदीप पर जिला रोहतक मे हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, अवैध शराब, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने आदि के 10 केस दर्ज हैं. इसके अलावा दिल्ली के विकासपुरी में चोरी का एक मामला भी उस पर दर्ज है. वह रोहतक पुलिस की अति वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है.

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