रोहतक: हरियाणा सरकार ने कोरोना लॉक डाउन के बीच किसानों से सरसों की खरीद के लिए ई-टोकन प्रणाली लागू की है. रोहतक मंडी समिति के सेक्रेटरी दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ई-टोकन जारी किए जाते हैं, इस मंडी के लिए हर दिन लगभग 100 पास जारी किए जाते हैं.
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में बीते बुधवार से सरकार ने सरसों फसल की खरीद शुरू कर दी है. पहले दिन प्रदेश के करीब 4500 किसानों से 10,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई थी. सरकार का दावा है कि सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी.
सरकार ने 163 खरीद केंद्रों में सरसों की खरीद शुरू की है और कोविड-19 को ध्यान में रखते राज्य सरकार द्वारा मंडियों की संख्या बढ़ाते हुए किसानों, आढ़तियों व श्रमिकों की सुविधा व कोरोना वायरस से बचाव को मास्क, सैनिटाइजर व सफाई के साथ-साथ सभी मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया गया है.
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Rohtak: Haryana Govt has implemented e-token system for farmers, to procure mustard from them amid #CoronaLockdown. Deepak Kumar, Rohtak Mandi Committee Secy says,"Farmers are issued e-tokens to sell their produce here. About 100 passes are issued each day for this mandi". (16.4) pic.twitter.com/iwks1WjRsv
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— ANI (@ANI) April 17, 2020Rohtak: Haryana Govt has implemented e-token system for farmers, to procure mustard from them amid #CoronaLockdown. Deepak Kumar, Rohtak Mandi Committee Secy says,"Farmers are issued e-tokens to sell their produce here. About 100 passes are issued each day for this mandi". (16.4) pic.twitter.com/iwks1WjRsv
— ANI (@ANI) April 17, 2020
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फसल खरीद के दौरान सामाजिक दूरी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है. इसके लिए विभाग की टीमें भी फील्ड में पूरी तरह सक्रिय हैं और किसानों को जागरूक कर रही हैं. इसी तरह रोहतक में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ई-टोकन जारी किए जाते हैं.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 2.0 का एलान किया था. पीएम मोदी ने तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इससे संबंधित सभी दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी किए जाएंगे. जारी की गई गाइडलाइंस में किसानों के लिए लॉक डाउन में कई तरह की छूट दी गई थी.
सरकार की ओर कहा गया कि खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी. किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी. इसके अलावा कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी. खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी. साथ ही कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी.
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