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दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा के रोहतक का घोषित अपराधी - rohtak latest news

बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस टीम ने एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को जुलाई 2019 में द्वारका कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था. पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की जानकारी जुटाई है.

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दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा के रोहतक का घोषित अपराधी
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Published : Nov 4, 2020, 3:15 PM IST

नई दिल्ली/रोहतक: बाबा हरिदास नगर थाना की पुलिस टीम ने एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान अशोक कुमार के रूप में की गई, जो रोहतक का रहने वाला है.

पुलिस ने की जानकारी हासिल

एडिशनल डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार, बाबा हरिदास नगर थाना में तैनात हेड कॉन्स्टेबल समय सिंह और कॉन्स्टेबल राजदीप को इस बदमाश के रोहतक में छुपे होने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इसके बारे में जानकारी हासिल की और फिर छापेमारी कर इसे गिरफ्तार किया.

दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा के रोहतक का घोषित अपराधी

साल 2019 में भगोड़ा घोषित

जानकारी के अनुसार, बाबा हरिदास नगर पुलिस को एक्साइज एक्ट के एक मामले में साल 2018 से इस बदमाश की तलाश थी, लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, तो जुलाई 2019 में द्वारका कोर्ट द्वारा इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सीधा स्वतंत्र मीडिया पर प्रहार- विज

नई दिल्ली/रोहतक: बाबा हरिदास नगर थाना की पुलिस टीम ने एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान अशोक कुमार के रूप में की गई, जो रोहतक का रहने वाला है.

पुलिस ने की जानकारी हासिल

एडिशनल डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार, बाबा हरिदास नगर थाना में तैनात हेड कॉन्स्टेबल समय सिंह और कॉन्स्टेबल राजदीप को इस बदमाश के रोहतक में छुपे होने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इसके बारे में जानकारी हासिल की और फिर छापेमारी कर इसे गिरफ्तार किया.

दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा के रोहतक का घोषित अपराधी

साल 2019 में भगोड़ा घोषित

जानकारी के अनुसार, बाबा हरिदास नगर पुलिस को एक्साइज एक्ट के एक मामले में साल 2018 से इस बदमाश की तलाश थी, लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, तो जुलाई 2019 में द्वारका कोर्ट द्वारा इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया.

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