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पानीपत में बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल की सजा

पानीपत जिले में तीन साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त 25 हजार का जुर्माना भी उसे देना होगा. जुर्माना नहीं देने की एवज में एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

imprisonment  Punishment for child molestation in Panipat
imprisonment Punishment for child molestation in Panipat
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Published : May 17, 2022, 5:44 PM IST

पानीपत: किला थाना क्षेत्र में पड़ोसी के घर खेलने गई तीन वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी को मंगलवार को अदालत ने सजा सुनाई है. एडिशनल सेशन जज (ASJ) सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अशोक विहार कॉलोनी पानीपत के रहने वाले दोषी गौरव को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. वहीं, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा, 15 हजार रुपए जु़र्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि बच्ची का मेडिकल नहीं कराया गया था. कोर्ट ने बच्ची और उसकी मां के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. किला थाने की पुलिस को 3 मई 2019 को दी शिकायत में मां ने बताया था कि उसके चार बच्चे हैं. सबसे छोटी बेटी तीन वर्ष की है. बेटी पड़ोस में रहने वाले गौरव के घर खेलने के लिए गई थी. आरोपी ने बेटी के साथ बुरी तरह से छेड़छाड़ की. बेटी रोती हुई उसके पास पहुंची और आप बीती बताई.

बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6, 18 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की. पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया और घटनास्थल की निशानदेही कराने के बाद उसे जेल भेज दिया था. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जब बच्ची और उसके मां को सामान्य अस्पताल लेकर गई और बच्ची की मेडिकल जांच कराने लगी तो परिजनों ने इनकार कर दिया.

आरोपी गौरव ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया था. उसने बताया कि उसकी भी तीन वर्ष की बेटी है. पड़ोसी की बेटी उसके पास खेलने के लिए आई थी. उसने शराब पी रखी थी. इसलिए उसके मन में गलत विचार आ गए और वह बच्ची को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की.

पानीपत: किला थाना क्षेत्र में पड़ोसी के घर खेलने गई तीन वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी को मंगलवार को अदालत ने सजा सुनाई है. एडिशनल सेशन जज (ASJ) सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अशोक विहार कॉलोनी पानीपत के रहने वाले दोषी गौरव को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. वहीं, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा, 15 हजार रुपए जु़र्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि बच्ची का मेडिकल नहीं कराया गया था. कोर्ट ने बच्ची और उसकी मां के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. किला थाने की पुलिस को 3 मई 2019 को दी शिकायत में मां ने बताया था कि उसके चार बच्चे हैं. सबसे छोटी बेटी तीन वर्ष की है. बेटी पड़ोस में रहने वाले गौरव के घर खेलने के लिए गई थी. आरोपी ने बेटी के साथ बुरी तरह से छेड़छाड़ की. बेटी रोती हुई उसके पास पहुंची और आप बीती बताई.

बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6, 18 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की. पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया और घटनास्थल की निशानदेही कराने के बाद उसे जेल भेज दिया था. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जब बच्ची और उसके मां को सामान्य अस्पताल लेकर गई और बच्ची की मेडिकल जांच कराने लगी तो परिजनों ने इनकार कर दिया.

आरोपी गौरव ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया था. उसने बताया कि उसकी भी तीन वर्ष की बेटी है. पड़ोसी की बेटी उसके पास खेलने के लिए आई थी. उसने शराब पी रखी थी. इसलिए उसके मन में गलत विचार आ गए और वह बच्ची को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की.

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