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प्रवासी मजदूर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर जा सकते हैं अपने घर

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Published : May 3, 2020, 11:58 AM IST

पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अंतरराज्यीय मूवमेंट पर अनुरोध दर्ज करने के बाद हरियाणा में आने और जाने की प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है.

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पंचकूला: कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी. ऐसे में बहुत सारे प्रवासी अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए हैं. जिन्हें वापस उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें भरसक प्रयास कर रही हैं. ऐसे ही हरियाणा में भी अंतरराज्यीय मूवमेंट पर अनुरोध दर्ज कर राज्य में आने और जाने की प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है.

पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि किसी भी प्रवासी को हरियाणा से बाहर जाने के लिए और हरियाणा के किसी भी नागरिक को राज्य में आने के लिए वेब पेज http:/edisha-gov-in/eForms/MigrantService पर अपना पंजीकरण करना होगा. जिसके बाद ही वो सरकार की अंतरराज्यीय मूवमेंट का लाभ उठा सकेंगे.

ये भी पढ़ें- प्रवासी मजदूरों का झलका दर्द, 'दो दिन से भूखे हैं साहब, हमें घर भिजवा दो'

उपायुक्त ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐप पर पंजीकरण करना चाहता है, तो उसे पहले गूगल पलेस्टोर पर 'जन सहयोग हेल्प मी' पर सभी आवश्यक जानकारी लोड करनी होंगी. इसके अलावा आप 1950 या हरट्रोन के कॉल सेंटर नंबर 1100 पर कॉल करके जिला प्रशासन की हेल्पलाइन से मदद भी ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि यदि आप हरियाणा राज्य से बाहर रहते हैं और हरियाणा के निवासी नहीं है तो यह लागू नहीं होगा.

पंचकूला: कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी. ऐसे में बहुत सारे प्रवासी अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए हैं. जिन्हें वापस उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें भरसक प्रयास कर रही हैं. ऐसे ही हरियाणा में भी अंतरराज्यीय मूवमेंट पर अनुरोध दर्ज कर राज्य में आने और जाने की प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है.

पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि किसी भी प्रवासी को हरियाणा से बाहर जाने के लिए और हरियाणा के किसी भी नागरिक को राज्य में आने के लिए वेब पेज http:/edisha-gov-in/eForms/MigrantService पर अपना पंजीकरण करना होगा. जिसके बाद ही वो सरकार की अंतरराज्यीय मूवमेंट का लाभ उठा सकेंगे.

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उपायुक्त ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐप पर पंजीकरण करना चाहता है, तो उसे पहले गूगल पलेस्टोर पर 'जन सहयोग हेल्प मी' पर सभी आवश्यक जानकारी लोड करनी होंगी. इसके अलावा आप 1950 या हरट्रोन के कॉल सेंटर नंबर 1100 पर कॉल करके जिला प्रशासन की हेल्पलाइन से मदद भी ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि यदि आप हरियाणा राज्य से बाहर रहते हैं और हरियाणा के निवासी नहीं है तो यह लागू नहीं होगा.

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