पंचकूला: हरियाणा पुलिस की कार्यशैली से अपराधी सहमे हुए हैं. पुलिस अपराधियों को लगातार सलाखों के पीछे पहुंचा रही है. इसी कड़ी में 2021 की प्रथम तिमाही के दौरान पुलिस ने कोर्ट में दमदार पैरवी करते हुए दुष्कर्म, पोक्सो, हत्या व भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में 30 से ज्यादा गुनाहगारों को सख्त सजा दिलवाई है.
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जघन्य अपराध की सूचना के तुरंत बाद पुलिस न केवल आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है बल्कि जल्द से जल्द न्यायालय में सभी गवाह, प्रभावी सबूत पेश कर ऐसे गुनहगारों को कठोरतम सजा दिलवाना भी सुनिश्चित कर रही है.
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पुलिस की ओर से दिए गए सबूत व दमदार पैरवी के चलते जनवरी माह में 8 आरोपियों को कोर्ट द्वारा सलाखों में भेजा गया है जबकि फरवरी में 18 तथा मार्च में 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कठोर सजा सुनाई गई है. न्यायालय द्वारा दोषियों पर 7500 से 55000 रूपये तक जुर्माना भी लगाया गया है.
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा मनोज यादव ने दुष्कर्म, हत्या सहित अन्य गंभीर अपराध के मामलों में सभी पुलिस आयुक्तों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों को 'प्रभावी पैरवी' सुनिश्चित करने के आदेश दिए हुए हैं ताकि आरोपियों को कठोरतम सजा व पीड़ित को जल्द न्याय उपलब्ध हो सके. फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी इस दिशा में मददगार साबित हो रही है.
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उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए जनवरी में एक दरिंदे को आजीवन कारावास की सजा, दो गुनहगारों को 20-20 वर्ष कैद, चार को 10-10 वर्ष कैद और एक आरोपी को सात साल कारावास के लिए दंडित किया गया है.
वहीं, फरवरी माह में दुष्कर्म तथा नाबालिक से छेड़छाड के पांच आरोपियों को पांच साल से 20 साल तक कैद, किडनैपिंग के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल कारावास तथा हत्या व डकैती के मामलों में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया है.
इसी प्रकार, मार्च में हत्या के दो आरोपियों को जुर्माने सहित आजीवन कारावास, छीनाझपटी के दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद व 25000 रूपये जुर्माना, दुष्कर्म के सात आरोपियों को जुर्माने सहित 10 साल से लेकर 20 साला कारावास की सजा सुनाई है. वहीं नाबालिक से अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की कैद सहित 25000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई.