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हरियाणा में कालका से कांग्रेस विधायक को हिमाचल में सुनाई गई 3 साल की सजा

हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है. विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की जेल की सजा और 85-85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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हरियाणा के कांग्रेस विधायक सहित 15 को हिमाचल में 3-3 साल की सजा
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Published : Jan 28, 2021, 3:48 PM IST

पंचकूला: हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है. विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की जेल की सजा और 85-85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया है. पूरा मामला एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उतपन्न करने से जुड़ा है.

प्रदीप चौधरी समेत 15 दोषियों को सजा

बताया जा रहा है कि नालागढ़ की पी. जितेंदर कुमार की अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 85-85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्रिहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को थाना बरोटीवाना में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुना सिंह निवासी पप्सोहा पुलिस को देखकर बचने के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था. युवक की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें: लाल किले पर झंडा फहराने वाले शरारती तत्वों पर हो कड़ी कार्रवाई- जगबीर मलिक

मौत के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस पर हमला किया गया था. इसमें कई पुलिसवाले घायल हो गए थे. बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी. बताया जा राह है कि इस पूरे मामले में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा पंचकूला जिले के 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है.

पंचकूला: हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है. विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की जेल की सजा और 85-85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया है. पूरा मामला एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उतपन्न करने से जुड़ा है.

प्रदीप चौधरी समेत 15 दोषियों को सजा

बताया जा रहा है कि नालागढ़ की पी. जितेंदर कुमार की अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 85-85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्रिहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को थाना बरोटीवाना में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुना सिंह निवासी पप्सोहा पुलिस को देखकर बचने के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था. युवक की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी.

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मौत के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस पर हमला किया गया था. इसमें कई पुलिसवाले घायल हो गए थे. बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी. बताया जा राह है कि इस पूरे मामले में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा पंचकूला जिले के 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है.

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