ETV Bharat / city

करनाल: जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की छूट - करनाल में लॉकडाउन में छूट

करनाल में अब किराने, सब्जी व फल की दुकान सुबह 9:00 से 12:00 बजे तक, केमिस्ट की दुकान सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी. इन्हें समान की होम डिलीवरी करनी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा.

relaxation in lockdown in karnal
जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की छूट
author img

By

Published : Apr 20, 2020, 10:44 AM IST

करनाल: जिले में आज से कुछ उद्योग क्षेत्रों और रोजमर्रा की जरूरी सामनों की दुकानों को खोलने की छूट देने की जिला प्रशासन की घोषणा में बदलाव हो गया है. अब किराने, सब्जी व फल की दुकान सुबह 9:00 से 12:00 बजे तक, केमिस्ट की दुकान सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी.

छूट मिलने वाली दुकानों को समान की होम डिलीवरी करनी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. पहले इनका टाइम सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक कहा गया था. उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन का किसी भी तरह से उल्लंघन पर ये छूट वापस ली जा सकती है.

जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की छूट

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार व हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए 20 अप्रैल यानी आज से रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजों में ढील दी गई है. यदि इसमें भी कोई लापरवाही करता है तो इस डील को वापस भी लिया जा सकता है.

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि आज से ऐसे उद्योग भी खोले जा सकते हैं जो हरियाणा सरल पोर्टल पर आवेदन करेंगे. इसके लिए जिला स्तर पर तीन कमेटियां बनाई गई हैं. उन्होंने बताया कि 25 से कम वर्कर के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में, 25 से 200 वर्कर के लिए ग्रामीण स्तर में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में, शहरी क्षेत्र में 200 से ऊपर वर्कर की अनुमति के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है.

कमेटी के फैसले के बाद ही फैक्ट्री संचालक को अनुमति दी जाएगी और उनके वर्कर को जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग रंग के पास अलॉट किए जाएंगे.

वर्कर्स के लिए अलग रंग के पास

  • कंटेंटमेंट जोन के लिए लाल रंग
  • निर्माण कार्य के लिए नीला पास
  • अन्य कार्य के लिए हरे रंग का पास बनाया जाएगा

जानें क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा

  • लघु सचिवालय में दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रजिस्ट्री की प्रतिक्रिया होगी.
  • लघु सचिवालय में 4:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जरूरी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे.
  • रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन टोकन दिया जाएगा और 1 दिन में 30 टोकन दिए जाएंगे.
  • कोरियर डाक की सुविधा खुली रहेगी. इन्हें भी पास लेना होगा.
  • करनाल में ढाबे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
  • जिले में जल्द पोर्टल बनाया जाएगा इस पोर्टल पर हाथ से काम करने वाले मिस्त्री मकैनिक को छूट दी जाएगी.
  • रिपेयरिंग की दुकाने को भी सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा बगैर आवेदन कोई भी दुकान ओपन ना करे.
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल ,कॉलेज, जिम ,मॉल और कोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे.
  • इसके अलावा बार्बर शॉप और शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें- अपना वादा भूले दुष्यंत चौटाला, उचाना की जनता को देना पड़ेगा टोल टैक्स

करनाल: जिले में आज से कुछ उद्योग क्षेत्रों और रोजमर्रा की जरूरी सामनों की दुकानों को खोलने की छूट देने की जिला प्रशासन की घोषणा में बदलाव हो गया है. अब किराने, सब्जी व फल की दुकान सुबह 9:00 से 12:00 बजे तक, केमिस्ट की दुकान सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी.

छूट मिलने वाली दुकानों को समान की होम डिलीवरी करनी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. पहले इनका टाइम सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक कहा गया था. उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन का किसी भी तरह से उल्लंघन पर ये छूट वापस ली जा सकती है.

जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की छूट

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार व हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए 20 अप्रैल यानी आज से रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजों में ढील दी गई है. यदि इसमें भी कोई लापरवाही करता है तो इस डील को वापस भी लिया जा सकता है.

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि आज से ऐसे उद्योग भी खोले जा सकते हैं जो हरियाणा सरल पोर्टल पर आवेदन करेंगे. इसके लिए जिला स्तर पर तीन कमेटियां बनाई गई हैं. उन्होंने बताया कि 25 से कम वर्कर के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में, 25 से 200 वर्कर के लिए ग्रामीण स्तर में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में, शहरी क्षेत्र में 200 से ऊपर वर्कर की अनुमति के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है.

कमेटी के फैसले के बाद ही फैक्ट्री संचालक को अनुमति दी जाएगी और उनके वर्कर को जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग रंग के पास अलॉट किए जाएंगे.

वर्कर्स के लिए अलग रंग के पास

  • कंटेंटमेंट जोन के लिए लाल रंग
  • निर्माण कार्य के लिए नीला पास
  • अन्य कार्य के लिए हरे रंग का पास बनाया जाएगा

जानें क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा

  • लघु सचिवालय में दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रजिस्ट्री की प्रतिक्रिया होगी.
  • लघु सचिवालय में 4:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जरूरी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे.
  • रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन टोकन दिया जाएगा और 1 दिन में 30 टोकन दिए जाएंगे.
  • कोरियर डाक की सुविधा खुली रहेगी. इन्हें भी पास लेना होगा.
  • करनाल में ढाबे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
  • जिले में जल्द पोर्टल बनाया जाएगा इस पोर्टल पर हाथ से काम करने वाले मिस्त्री मकैनिक को छूट दी जाएगी.
  • रिपेयरिंग की दुकाने को भी सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा बगैर आवेदन कोई भी दुकान ओपन ना करे.
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल ,कॉलेज, जिम ,मॉल और कोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे.
  • इसके अलावा बार्बर शॉप और शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें- अपना वादा भूले दुष्यंत चौटाला, उचाना की जनता को देना पड़ेगा टोल टैक्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.