करनाल: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गरीब और मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है. रोज कमाने खाने वाले लोग परिवार का पेट तक नही भर पा रहे हैं. वहीं लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में करनाल वासियों को विशेष राहत देने का काम किया जा रहा है.
जिला उपायुक्त विशांत कुमार यादव ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में करनाल के नागरिकों को विशेष छूट दी जा रही है. उन्होंने बताया कि सुबह 8:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक दुकानें, मार्केट और शराब के ठेके खुलेंगे. वहीं शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दुकान को सील कर दिया जाएगा. इस दौरान सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन कर सरकार और प्रशासन का सहयोग करने की बात कही. उन्होंने बताया कि सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है.
उन्होंने बताया कि सोमवार से जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान सरकार के निर्देशानुसार सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक किराने की दुकान, दवाइयों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, दूध की डेयरी, उद्योग, मीट की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकानें, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकान, शराब की दुकानें खुली रहेंगी. साथ ही दवाइयों के होलसेल की दुकानें शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी.
उपायुक्त ने बताया कि 4 मई से जिले में जूस की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, मॉल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, मसाज केंद्र, धार्मिक स्थान बंद ही रहेंगे. जिन सब्जी और फल विक्रेताओं को फल और सब्जी बेचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास दिए गए हैं केवल वे ही मान्य होंगे.
उपायुक्त ने बताया कि सरकारी कार्यालय सोमवार से खुलेंगे. साथ ही जिन जिलों में म्यूजिक पार्क हैं उनमें भी सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक घूमने की अनुमति होगी. वहीं 5 लोगों के एक स्थान पर खड़े होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा घरों में काम करने वाली आया को काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि 4 मई से जिले में नाई की दुकानें और सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा. उसमें ग्राहक का नाम पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा. उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए.
उपायुक्त ने बताया कि 65 वर्ष की आयु से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और 10 साल तक के बच्चों को घरों में ही रखा जाए, बहुत अनिवार्य कार्य होने पर ही बाहर निकले. अगर किसी के घर में कोई शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी. इसके लिए उसे शपथ पत्र देना होगा. वहीं उन्होंने बताया कि व्यक्ति के दाह संस्कार के समय 20 आदमियों की अनुमति होगी.
वहीं पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जिले में 6 पॉइंट है इसमें से दो एंट्री सेक्टर 14 और मेरठ रोड वाली एंट्री जो शहर में आती है वो पूरी तरह से बंद रहेगी. उन्होंने बताया कि शहर में 15 नाके और जिले में अन्य क्षेत्र में 17 नाके लगाए जाएंगे.
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उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन पर दो व्यक्तियों को अनुमति दी गई है. उन्होंने बताया कि ई रिक्शा में ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति ही बैठ सकते हैं अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों की आवाजाही शाम 7:00 बजे तक रहेगी. साथ ही इस दौरान निर्माण कार्य किए जा सकते हैं.