हिसार: उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के मरीजों से निर्धारित दरों से अधिक वसूल न करें. निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने वाले अस्पताल संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए दरें तय की गई है है. एनएबीएच (अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से बिना मान्यता वाले अस्पताल साधारण बीमार व्यक्ति से ऑक्सीजन और सहायक सुविधाओं के साथ आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन 8,000 रुपए का अधिकतम शुल्क ले सकते हैं. इसी प्रकार बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में दाखिल गंभीर मरीजों से प्रतिदिन 13000 रुपए अधिकतम का शुल्क लिया जा सकता है. वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले आईसीयू में भर्ती ज्यादा गंभीर मरीज से अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिदिन तक का शुल्क लिया जा सकता है.
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इसी तरह, एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड-19 मरीज के इलाज के लिए तीन श्रेणियों में प्रतिदिन क्रमश: 10,000 रुपए, 15,000 रुपए और 18,000 रुपए का शुल्क तय किया गया है. इसमें पैकेज के रूप में सभी निर्धारित दरें शामिल हैं. अस्पताल को कोविड-19 के मरीज के इलाज के मामले में निर्बाध सेवाएं उपलब्ध करानी होगी. उपचार के मानदंडों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.