गुरुग्राम: लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए जारी किए गए आदेश अनुसार चार पहिया वाहन के मामले में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री को वाहन में सफर करने की अनुमति होगी और दुपहिया वाहन के मामले में दूसरी सवारी को बिठाने की अनुमति नहीं है.
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन की अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. इसी प्रकार, मैट्रो रेल सेवा पर रोक लगाई गई है और गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा मेडिकल कारणों को छोड़कर व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय आवागमन भी रोक रहेगी.
सभी स्कूल, काॅलेज, शिक्षण संस्थाएं , ट्रैनिंग अथवा कोचिंग इंस्टीटयृूट आदि भी बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन तथा डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति दी गई है. सरकारीकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस अन्य फंसे हुए पर्यटकों के रहने वाले स्थानों तथा क्वांटरटाइन सुविधाओं को छोड़कर हाॅस्पिटेलिटी सेवाएं भी बंद रहेंगी.
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इसी प्रकार, जिले में स्थित सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, स्पोर्टस काॅम्पलैक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाॅल तथा इस प्रकार के सभी स्थल बंद रखे जाएंगे. यही नहीं, सभी धार्मिक स्थलों, पूजा के स्थानों को भी पब्लिक के लिए बंद रखा जाएगा. धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी. आदेशों में सिंगल अथवा मल्टी ब्रांड माॅल या मार्किट काॅम्पलैक्स को भी बंद रखने के लिए कहा गया है.
सभी रैस्टोरेंट, कैफे, खाने के स्थान, ढाबा इत्यादि में भी अंदर बैठकर खाने की सेवाएं स्थगित रखी जाएंगी, लेकिन वहां से पैकड खाना, ड्राई फ्रूट, होम डिलीवरी सेवाएं तथा होटल, होम स्टे व छोटी अवधि के रहने के स्थानों पर रूम सर्विस को अनुमति होगी. आदेशों में यात्रियों की मेडिकल सेवाओं, एयर एंबुलेंस, सुरक्षा उद्देश्यों तथा गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा.
इसी प्रकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों तथा सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर रेल में भी यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.
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