गुरुग्राम: रॉन्ग साइड सड़क हादसे में हुई पायलेट की मौत के बाद पुलिस कमिश्नर ने गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए हैं. पुलिस की माने ऐसे तमाम वाहन चालकों से गुरुग्राम पुलिस न केवल सख्ती से निपटे बल्कि चालान कर वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड और टर्मिनेट तक करने की प्रक्रिया को अंजाम देने जा रही है.
एसीपी क्राइम प्रीत पाल सिंह की माने तो पुलिस कमिश्नर ने रॉन्ग साइड सड़क हादसों से निपटने और इसमें शामिल लापरवाह वाहन चालकों को कठोर दंड देने के लिए गंभीर दुर्घटना के दौरान आईपीसी की धारा 304 के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि 304 के तहत आरोपी वाहन चालक को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.
रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर 10 साल की जेल
बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने रॉन्ग साइड वाहन चालकों के खिलाफ बीते 2019 और 2020 में विभिन्न थाना इलाकों में 1831 मामले दर्ज किए हैं. जिसमें साल 2019 में 1047 मामले दर्ज किए गए है. वहीं साल 2020 में 790 मामले गंभीर दुर्घटना के दर्ज किए गए हैं. इन दुर्घटनाओं में बीते 2 सालों के दौरान 768 लोग अपनी जान गवा चुके हैं तो वहीं 1478 गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. लेकिन बावजूद भी ये आंकड़ा और भयावह होता जा रहा है.
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दरअसल बीती 17 और 18 जनवरी की देर रात 39 वर्षीय अनमोल वर्मा की कार की रॉन्ग साइड की ओर से आ रहे ट्रक से टक्कर होने से मौत हो गई थी. बता दें कि अनमोल वर्मा इंडिगो एयरलाइंस में पायलट के पद पर तैनात थे. जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इस गंभीर मामले में संज्ञान लेते हुए. रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश जारी कर दिए हैं.