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134A खत्म होने से छात्रों को होगा फायदा- शिक्षा मंत्री

हरियाणा में 134A का एडमिशन छात्रों और अभिभावकों के लिए मुसीबत बन गया है. अब इस धारा के खत्म होने पर एक बार फिर गरीब छात्र असमंजस में हैं कि उन्हें आखिर कैसे दाखिला मिलेगा. इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है.

134A admission in haryana
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Published : Apr 1, 2022, 3:52 PM IST

Updated : Apr 4, 2022, 1:38 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा में 134A के तहत निजी स्कूलों में होने वाले गरीब छात्रों के प्रवेश पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 134A भंग करने का फैसला उच्चतम न्यायालय का है. इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि 134A खत्म करने का फैसला अच्छा है. अब राइट-टू-एजुकेशन यानि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के दाखिले होंगे और इसकी संख्या 10 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत होगी.

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर के विधानसभा में पहुंचे थे. उन्होंने तिगांव में कई विद्यालयों को अपग्रेड और संस्कृति मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया. तिगांव से विधायक राजेश नागर ने बताया कि उनकी कई स्कूलों को अपग्रेड करने की और संस्कृति मॉडल स्कूल में बदलने की मांग शिक्षा मंत्री ने मान ली है. इसलिए ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था.

134A खत्म होने से छात्रों को होगा फायदा- शिक्षा मंत्री

ये भी पढ़ें- 134A दाखिले का आखिरी दिन: बच्चे चिल्लाते रहे डीसी अंकल एडमिशन दो, नहीं मिला दाखिला, सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में

धारा 134A नियम क्या है- 134A नियम कहता है (What is 134A exam) कि कोई भी गरीब परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. हरियाणा में 134A नियम के मुताबिक हर निजी स्कूल में 10 फीसदी सीटें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित है. आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकता है. 134A रूल के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

134A में दाखिला लेने की योग्यता- 134A के तहत दाखिला के लिए (Who is eligible for 134A) बच्चे का परिवार (Below Poverty Line (B.P.L.) गरीबी रेखा से नीचे हो या Economically Weaker Section (E.W.S.) यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता हो. बच्चे के परिवार की आय 2 लाख सालाना या उस से कम हो. अगर बच्चे का दाखिला एक बार स्कूल में हो जाता है तो अगले साल उसी स्कूल की अगली कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं देना पड़ेगा. 134A के तहत एडमिशन होता है तो छात्रों को अन्य फीस जैसे Development fee, Maintenance fee, Annual fee देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

134A एडमिशन में स्कूल की फीस: हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मासिक शुल्क 25 रुपये है. 11वीं और 12वीं (कला विषय) के लिए 50 रुपये हर महीने फीस होगी. वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के (विज्ञान/वाणिज्य) विषय के लिए 75 रुपये हर महीने फीस देनी होगी.

ये भी पढ़ें-पीएम मोदी को बम से उड़ाने की धमकी, NIA को मिला ई-मेल

फरीदाबाद: हरियाणा में 134A के तहत निजी स्कूलों में होने वाले गरीब छात्रों के प्रवेश पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 134A भंग करने का फैसला उच्चतम न्यायालय का है. इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि 134A खत्म करने का फैसला अच्छा है. अब राइट-टू-एजुकेशन यानि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के दाखिले होंगे और इसकी संख्या 10 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत होगी.

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर के विधानसभा में पहुंचे थे. उन्होंने तिगांव में कई विद्यालयों को अपग्रेड और संस्कृति मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया. तिगांव से विधायक राजेश नागर ने बताया कि उनकी कई स्कूलों को अपग्रेड करने की और संस्कृति मॉडल स्कूल में बदलने की मांग शिक्षा मंत्री ने मान ली है. इसलिए ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था.

134A खत्म होने से छात्रों को होगा फायदा- शिक्षा मंत्री

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धारा 134A नियम क्या है- 134A नियम कहता है (What is 134A exam) कि कोई भी गरीब परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. हरियाणा में 134A नियम के मुताबिक हर निजी स्कूल में 10 फीसदी सीटें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित है. आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकता है. 134A रूल के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

134A में दाखिला लेने की योग्यता- 134A के तहत दाखिला के लिए (Who is eligible for 134A) बच्चे का परिवार (Below Poverty Line (B.P.L.) गरीबी रेखा से नीचे हो या Economically Weaker Section (E.W.S.) यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता हो. बच्चे के परिवार की आय 2 लाख सालाना या उस से कम हो. अगर बच्चे का दाखिला एक बार स्कूल में हो जाता है तो अगले साल उसी स्कूल की अगली कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं देना पड़ेगा. 134A के तहत एडमिशन होता है तो छात्रों को अन्य फीस जैसे Development fee, Maintenance fee, Annual fee देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

134A एडमिशन में स्कूल की फीस: हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मासिक शुल्क 25 रुपये है. 11वीं और 12वीं (कला विषय) के लिए 50 रुपये हर महीने फीस होगी. वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के (विज्ञान/वाणिज्य) विषय के लिए 75 रुपये हर महीने फीस देनी होगी.

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Last Updated : Apr 4, 2022, 1:38 PM IST
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