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संत रविदास मंदिर को लेकर लगाई गई अशोक तंवर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार

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Published : Nov 22, 2019, 1:00 PM IST

Updated : Nov 22, 2019, 1:44 PM IST

दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में अशोक तंवर द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है.

sant ravidas temple case update

चंडीगढ़/दिल्ली: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में याचिका दायर की थी. मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली इस याचिका में कहा गया था कि इस मंदिर को स्थाई बनाया जाए. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि संत रविदास के तालाब को भी मंदिर परिसर के अंदर लिया जाए. इस याचिका पर जल्द सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

मंदिर टूटने पर मचा था कोहराम
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने 10 अगस्त को संत गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ दिया था. जिसके बाद उनके अनुयायियों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था. इस दौरान हरियाणा में भी जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे. हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने मंदिर को फिर से बनाने को लेकर याचिका लगाई थी.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में महिला डॉक्टर ने किया सुसाइड, पति की इस लत से थी परेशान

सुप्रीम कोर्ट ने फिर मंदिर बनाने का दिया आदेश
बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास का मंदिर तुगलकाबाद में उसी जगह बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी, जहां पहले मंदिर था और उसे तोड़ दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की बात कही गई थी.

चंडीगढ़/दिल्ली: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में याचिका दायर की थी. मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली इस याचिका में कहा गया था कि इस मंदिर को स्थाई बनाया जाए. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि संत रविदास के तालाब को भी मंदिर परिसर के अंदर लिया जाए. इस याचिका पर जल्द सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

मंदिर टूटने पर मचा था कोहराम
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने 10 अगस्त को संत गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ दिया था. जिसके बाद उनके अनुयायियों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था. इस दौरान हरियाणा में भी जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे. हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने मंदिर को फिर से बनाने को लेकर याचिका लगाई थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने फिर मंदिर बनाने का दिया आदेश
बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास का मंदिर तुगलकाबाद में उसी जगह बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी, जहां पहले मंदिर था और उसे तोड़ दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की बात कही गई थी.

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संत रविदास मंदिर को लेकर लगाई गई अशोक तंवर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनावाई को तैयार



दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में अशोक तंवर द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है. 

चंडीगढ़/दिल्ली: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में याचिका दायर की थी. 

मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली इस याचिका में कहा गया था कि इस मंदिर को स्थाई बनाया जाए. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि संत रविदास के तालाब को भी मंदिर परिसर के अंदर लिया जाए. इस याचिका पर जल्द सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है.

मंदिर टूटने पर मचा था कोहराम

बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने 10 अगस्त को संत गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ दिया था. जिसके बाद उनके अनुयायियों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था. इस दौरान हरियाणा में भी जगह जगह प्रदर्शन हुए थे. हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने मंदिर को तोड़ने और फिर से बनाने को लेकर याचिका लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने फिर मंदिर बनाने का दिया आदेश

बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास का मंदिर तुगलकाबाद में उसी जगह बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी जिसमें उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की बात कही गई थी.


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Last Updated : Nov 22, 2019, 1:44 PM IST
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