ETV Bharat / city

'संपत्ति क्षति वसूली बिल 2021- बोलने और सोचने पर पाबंदी लगाने वाला बिल'

author img

By

Published : Mar 18, 2021, 10:09 AM IST

हरियाणा सरकार विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल 2021 पेश कर चुकी है जिसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने के लिए इस प्रकार का कानून बनाना चाहती है.

randeep surjewala
randeep surjewala

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल-2021 पेश कर दिया. जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ‘डरजीवी’ खट्टर सरकार किसानों से बदले की आग में झुलस रही है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार जनता को ‘डराने’ के लिए विधानसभा में कानून लेकर आ रही है.

रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किसानों-मजदूरों-मेहनतकशों से प्रतिशोध की आग में जल रही भाजपा-जजपा सरकार बदले की आग में अंधी होकर और सम्पूर्णतया राजनीतिक संतुलन खोकर अब खट्टर सरकार गैर-संवैधानिक ऊल-ज़लूल कानून विधानसभा में जबरन पारित करवाने में लगी है.

ये भी पढ़ेंः हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पेश, विपक्ष बोला- सरकार जल्दबाजी में लाई कानून

'बोलने पर पाबंदी लगाने वाला बिल'

रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सरकार का ये बिल प्रदेश में बोलने, सोचने, विरोध करने, प्रदर्शन करने, सरकार की ख़ामियां और ग़लतियां बताने वाले हर व्यक्ति और समूह पर सदा-सदा के लिए पाबंदी लगाने वाला कानून बनेगा.

ये भी पढ़ेंः शैलजा ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

क्या है संपत्ति क्षति वसूली बिल 2021 ?

हरियाणा सरकार ने विधानसभा में ये बिल पेश किया है जिसमें अगर किसी प्रदर्शन के दौरान सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार प्रदर्शनकारियों से ही उस क्षति की पूर्ति करेगी और अगर वो ये रिकवरी नहीं दे पाएंगे तो उन्हें जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. इसी तरह का कानून उत्तर प्रदेश सरकार भी पहले बना चुकी है.

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल-2021 पेश कर दिया. जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ‘डरजीवी’ खट्टर सरकार किसानों से बदले की आग में झुलस रही है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार जनता को ‘डराने’ के लिए विधानसभा में कानून लेकर आ रही है.

रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किसानों-मजदूरों-मेहनतकशों से प्रतिशोध की आग में जल रही भाजपा-जजपा सरकार बदले की आग में अंधी होकर और सम्पूर्णतया राजनीतिक संतुलन खोकर अब खट्टर सरकार गैर-संवैधानिक ऊल-ज़लूल कानून विधानसभा में जबरन पारित करवाने में लगी है.

ये भी पढ़ेंः हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पेश, विपक्ष बोला- सरकार जल्दबाजी में लाई कानून

'बोलने पर पाबंदी लगाने वाला बिल'

रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सरकार का ये बिल प्रदेश में बोलने, सोचने, विरोध करने, प्रदर्शन करने, सरकार की ख़ामियां और ग़लतियां बताने वाले हर व्यक्ति और समूह पर सदा-सदा के लिए पाबंदी लगाने वाला कानून बनेगा.

ये भी पढ़ेंः शैलजा ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

क्या है संपत्ति क्षति वसूली बिल 2021 ?

हरियाणा सरकार ने विधानसभा में ये बिल पेश किया है जिसमें अगर किसी प्रदर्शन के दौरान सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार प्रदर्शनकारियों से ही उस क्षति की पूर्ति करेगी और अगर वो ये रिकवरी नहीं दे पाएंगे तो उन्हें जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. इसी तरह का कानून उत्तर प्रदेश सरकार भी पहले बना चुकी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.