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हत्या के मामले में पुलिस पर लगे ठीक से कार्रवाई ना करने के आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नोटिस हरियाणा पुलिस

हरियाणा के लोहारू में 2018 में हुए मर्डर मामले में पुलिस की तरफ से धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है. हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है.

high court notice to haryana police
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Published : Feb 6, 2020, 5:03 PM IST

चंडीगढ़: 2018 में अमित नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पेड़ पर लटकी मिली थी. इसके बाद यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था. मामला सामने आने के बाद मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस की तरफ से मृतक के ही मौसेरे भाइयों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस की तरफ से 302 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया मगर उसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई. पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने के चलते मृतक के पिता ने इस मामले में डीजीपी से लेकर सभी उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई मगर गिरफ्तारी नहीं हुई. जिसके बाद अब मृतक के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हत्या के मामले में पुलिस पर लगे ठीक से कार्रवाई ना करने के आरोप, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब.

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एसपी समेत हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने 28 फरवरी तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ के बाद पूरे हरियाणा में लागू हुआ ये ट्रैफिक नियम, मुख्य सचिव ने जारी किया नोटिस

इस दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकील शौकीन सिंह वर्मा ने कहा कि जिस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है वह बहुत बड़ी धारा है. बावजूद इसके पुलिस की तरफ से ना तो इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.

उन्होंने कहा कि अगर जिन युवकों पर हत्या का आरोप है वे बेकसूर हैं तो इस मामले में पुलिस की तरफ से कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दायर नहीं की गई. ऐसे में पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है और मृतक के पिता पुलिस पर दबाव होने का आरोप लगा चुके हैं.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान उठाते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है. देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से अपनी स्टेटस रिपोर्ट में हाई कोर्ट को आगामी 28 फरवरी को क्या जवाब दिया जाता है.

ये भी पढ़ेंः- हिंसक राहुल गांधी का खुलेआम घूमना ठीक नहीं, पागलखाने में करवाओ भर्ती- अनिल विज

चंडीगढ़: 2018 में अमित नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पेड़ पर लटकी मिली थी. इसके बाद यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था. मामला सामने आने के बाद मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस की तरफ से मृतक के ही मौसेरे भाइयों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस की तरफ से 302 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया मगर उसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई. पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने के चलते मृतक के पिता ने इस मामले में डीजीपी से लेकर सभी उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई मगर गिरफ्तारी नहीं हुई. जिसके बाद अब मृतक के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हत्या के मामले में पुलिस पर लगे ठीक से कार्रवाई ना करने के आरोप, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब.

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एसपी समेत हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने 28 फरवरी तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है.

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इस दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकील शौकीन सिंह वर्मा ने कहा कि जिस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है वह बहुत बड़ी धारा है. बावजूद इसके पुलिस की तरफ से ना तो इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.

उन्होंने कहा कि अगर जिन युवकों पर हत्या का आरोप है वे बेकसूर हैं तो इस मामले में पुलिस की तरफ से कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दायर नहीं की गई. ऐसे में पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है और मृतक के पिता पुलिस पर दबाव होने का आरोप लगा चुके हैं.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान उठाते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है. देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से अपनी स्टेटस रिपोर्ट में हाई कोर्ट को आगामी 28 फरवरी को क्या जवाब दिया जाता है.

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Intro:एंकर -
हरियाणा के लोहारू में 2018 में हुए मर्डर मामले में पुलिस की तरफ से धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में एसएसपी समेत हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है । दरअसल 2018 में हुए संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हत्या के मामले के बाद पुलिस की तरफ से युवक के ही रिश्तेदार तो भाइयों के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें पुलिस की तरफ से ना तो क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई और ना ही 302 के तहत दर्ज मामले में दोनों युवकों की गिरफ्तारी की गई । दरअसल पुलिस की तरफ से इस मामले में 302 धारा के तहत मामला दर्ज करने के बावजूद भी 2 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।


Body:वीओ -
2018 में अमित नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पेड़ पर लटकी मिली थी । इसके बाद यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था मामले के सामने आने के बाद मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस की तरफ से मृतक के ही मौसेरे भाइयों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था पुलिस की तरफ से 302 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया मगर उसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने के चलते मृतक के पिता ने इस मामले में डीजीपी से लेकर सभी उच्च अधिकारियों को इंसाफ की गुहार लगाई मगर गिरफ्तारी नहीं हुई जिसके बाद अब मृतक के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एसपी समेत हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं हाई कोर्ट ने 28 फरवरी तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है । इस दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकील शौकीन सिंह वर्मा ने कहा कि जिस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है वह बहुत बड़ी धारा है बावजूद इसके पुलिस की तरफ से ना तो इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है । उन्होंने कहा कि अगर जिन युवकों पर हत्या का आरोप है वे बेकसूर हैं तो इस मामले में पुलिस की तरफ से कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दायर नहीं की गई ऐसे में पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है और मृतक के पिता पुलिस पर दबाव होने का आरोप लगा चुके हैं ।
बाइट - शौकीन सिंह वर्मा , याचिकाकर्ता पक्ष के वकील


Conclusion:वीओ -
गौरतलब है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान उठाते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या जवाब हाई कोर्ट को आगामी 28 फरवरी को दिया जाता है ।
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