चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता की अध्यक्षता में 13वीं हाई पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया. हाई पावर्ड कमेटी के आदेशों के तहत पहले रिहा किए गए ऐसे 2017 दोषियों/विचाराधीन कैदियों की पैरोल/अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गई. इसके अलावा कैदियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है.
बैठक में कमेटी ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के तहत अपराधियों के आत्मसर्पण के संबंध में जेल अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट की भी समीक्षा की, जिसमें ये पाया गया है कि 879 दोषियों में से 851 ने आत्मसमर्पण कर दिया है और 8 दोषियों की उच्च न्यायालय ने पैरोल बढ़ा दी है. इसके अलावा 1 दोषी को सरकार द्वारा समय से पहले रिहा कर दिया गया है, जबिक 11 दोषियों की मृत्यु हो गई. वहीं 8 अपराधी ऐसे हैं जो अब भी फरार चल रहे हैं.
ये भी पढ़िए: रोहतक में बढ़ते कोरोना ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता, जगह-जगह लग रहे वैक्सीनेशन कैंप
कमेटी ने स्वैच्छिक सहमति पर केंद्र सरकार द्वारा तय मानदंडों के तहत पात्र सभी कैदियों को कोविड टीकाकरण की अनुमति प्रदान कर दी है. इसके अलावा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों/जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक सप्ताह में एक बार जेलों का दौरा करने के लिए भी कहा गया है.