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31 मई तक बढ़ा हरियाणा में लॉकडाउन, ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें

One week lockdown extended with restrictions in haryana
हरियाणा: पाबंदियों में छूट के साथ बढ़ा एक सप्ताह का लॉकडाउन
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Published : May 23, 2021, 5:38 PM IST

Updated : May 24, 2021, 9:15 AM IST

17:34 May 23

दुकानों के लिए 24 मई को ऑड और 25 मई को ईवन इसी चरण से 31 मई तक आदेश जारी रहेंगे.

One week lockdown extended with restrictions in haryana
लॉकडाउन में इस बार इन पाबंदियों में छूट दी गई

चंडीगढ़: हरियाणा में 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि इसमें कुछ नई गाइडलाइंस जारी करते हुए छूट भी दी गई हैं.

सरकार की तरफ से स्टैंड अलोन शॉप्स को दिन के समय खोले रखने का फैसला लिया गया है. मतलब वो दुकानें जो मार्केट में नहीं हैं, उन्हें दिन में खुलने की छूट दी गई है. वहीं सामान्य दुकानों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि ऑड एंड ईवन फॉर्मूले के तहत सुबह 7:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक दो चरणों में दुकानें खोली जा सकेंगी. 

हरियाणा सरकार की तरफ से 24 मई सुबह 5 बजे से 31 मई शाम 5:00 बजे तक नई गाइडलाइंस के तहत 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' को जारी रखने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से दुकानों को लेकर छूट दी गई है. 

मार्किट पैलेस से बाहर दुकानें स्टैंड अलोन शॉप्स दिन में नाइट कर्फ्यू से पहले खोली जा सकेंगी. वहीं स्टैंड अलोन शॉप्स के अलावा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड ईवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानें खुलेंगी. तारीखों के आधार पर ऑड एवं ईवन फॉर्मूला लागू होगा. 24 मई को ऑड और 25 मई को ईवन इसी चरण से 31 मई तक आदेश जारी रहेंगे. 

फिलहाल सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उनमें शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है. इसके अलावा जिला उपायुक्तों को आदेशों को लागू करने के लिए अधीकृत किया गया है. जो इस राहत को सख्ती से लागू करवाएंगे.

ये भी पढ़ें- क्या धारा-144 मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू नहीं होती ? जानिए क्या कहा शिक्षा मंत्री ने

17:34 May 23

दुकानों के लिए 24 मई को ऑड और 25 मई को ईवन इसी चरण से 31 मई तक आदेश जारी रहेंगे.

One week lockdown extended with restrictions in haryana
लॉकडाउन में इस बार इन पाबंदियों में छूट दी गई

चंडीगढ़: हरियाणा में 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि इसमें कुछ नई गाइडलाइंस जारी करते हुए छूट भी दी गई हैं.

सरकार की तरफ से स्टैंड अलोन शॉप्स को दिन के समय खोले रखने का फैसला लिया गया है. मतलब वो दुकानें जो मार्केट में नहीं हैं, उन्हें दिन में खुलने की छूट दी गई है. वहीं सामान्य दुकानों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि ऑड एंड ईवन फॉर्मूले के तहत सुबह 7:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक दो चरणों में दुकानें खोली जा सकेंगी. 

हरियाणा सरकार की तरफ से 24 मई सुबह 5 बजे से 31 मई शाम 5:00 बजे तक नई गाइडलाइंस के तहत 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' को जारी रखने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से दुकानों को लेकर छूट दी गई है. 

मार्किट पैलेस से बाहर दुकानें स्टैंड अलोन शॉप्स दिन में नाइट कर्फ्यू से पहले खोली जा सकेंगी. वहीं स्टैंड अलोन शॉप्स के अलावा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड ईवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानें खुलेंगी. तारीखों के आधार पर ऑड एवं ईवन फॉर्मूला लागू होगा. 24 मई को ऑड और 25 मई को ईवन इसी चरण से 31 मई तक आदेश जारी रहेंगे. 

फिलहाल सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, उनमें शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है. इसके अलावा जिला उपायुक्तों को आदेशों को लागू करने के लिए अधीकृत किया गया है. जो इस राहत को सख्ती से लागू करवाएंगे.

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Last Updated : May 24, 2021, 9:15 AM IST
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