चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में अब कोई भी जिला रेड जोन नहीं है. हरियाणा के सभी 22 जिले ऑरेंज जोन बनाए गए हैं.
लॉकडाउन 4.0 शुरू होते ही हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कई रियायतों की घोषणा की है. नई हिदायतों के अनुसार केवल कन्टेनमेंट जोन में ही प्रतिबन्ध जारी रहेंगे और बाकी क्षेत्र ऑरेंज जोन में रहेंगे. जो भी रियायतें दी जाएंगी, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. मास्क पहनना होगा.
100 फीसदी इंडस्ट्री खोली जाएंगी
हरियाणा में अब औद्योगिक सहित सभी प्रकार की कॉमर्शियल गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है. ऑरेंज जोन में अब शत प्रतिशत इंडस्ट्री खुलेंगी. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने श्रमिकों की संख्या की पाबंदी भी हटा दी है. औद्योगिक क्षेत्र में कोई कोरोना मरीज मिलता है तो वहां सैनिटाइजेशन के लिए अवधि भी निर्धारित होगी. औद्योगिक क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी को काम करने की परमिशन दे दी गई है.
कंस्ट्रक्शन शुरू होगा
लॉकडाउन 4 के शुरू होते ही प्रदेश में कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होगा. अब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. शत प्रतिशत श्रमिकों के साथ काम किया जा सकेगा.
मास्क पहनना अनिवार्य
सभी को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए छह फीट की दूरी रखने के आदेश हैं. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना होगा.
पास की जरूरत नहीं
जिले में आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं होगी. लेकिन दूसरे जिले या राज्य में आने और जाने के लिए परमिशन लेनी होगी.
प्रदेश में खुलेंगे स्टेडियम
प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 में खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत दी गई है. हरियाणा में अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे. लेकिन व्यक्तिगत गेम्स के लिए 10 खिलाड़ी और एक कोच की अनुमति दी गई है. टीम इवेंट में 18 खिलाड़ी और 2 कोच को इजाजत है. एक टीम जाने के बाद ही दूसरी टीम को एंट्री मिलेगी. सोशल डिस्टेंसिंग की खिलड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी.
बाजार खोले जाएंगे
लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश सरकार ने बाजार खोलने के आदेश दे दिए हैं. प्रदेश में अब पूरे बाजार खुल जाएंगे. हालांकि बाजार खुलने की टाइमिंग जिले के डीसी तय करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी.
कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा. कंटेनमेंट में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.
यातायात में छूट
लॉकडाउन 4.0 में बस चलेंगी. हर बस में 30 सवारियां बैठेंगी. प्रदेश में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से भी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी रूटों और दूसरे प्रदेशों के जिन रूटों पर हरियाणा रोडवेज की बसें चलती थी उन पर सर्विस शुरू हो जाएगी.
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