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Live-in-Relation: सुरक्षा की मांग पर HC ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

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Published : Apr 20, 2019, 9:33 PM IST

लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग करना महंगा पड़ गया है. हाई कोर्ट ने महिला पर जुर्माना लगा दिया है.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

चंड़ीगढ़: एक शादीशुदा महिला जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी, उसे अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करना महंगा पड़ गया है. हाई कोर्ट ने न सिर्फ सुरक्षा की मांग को खारिज कर दिया बल्कि जिस पुरुष के साथ में रहती थी, उस पर ₹10000 का जुर्माना भी लगा दिया.

हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर अत्री ने यह आदेश मोहाली की एक महिला द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिसके साथ महिला लिव इन रिलेशन में रह रही थी, वह व्यक्ति भी महिला के साथ याचिकाकर्ता था. उसने भी मांग की थी लिव इन रिलेशन में रह रही महिला पहले ही शादीशुदा थी. याचिका में जिन लोगों से खुद को खतरा था उन में महिला के पति का नाम भी शामिल किया गया. लेकिन महिला ने कोर्ट को यह नहीं पता कि वह व्यक्ति उसका पति है.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. हाई कोर्ट ने महिला के साथी व्यक्ति को ₹10000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया हैं. साथी एसएसपी मोहाली को हाईकोर्ट में निर्देश दिया कि उस व्यक्ति के वेतन से ₹10000 की रिकवरी कर पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाएं.

चंड़ीगढ़: एक शादीशुदा महिला जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी, उसे अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करना महंगा पड़ गया है. हाई कोर्ट ने न सिर्फ सुरक्षा की मांग को खारिज कर दिया बल्कि जिस पुरुष के साथ में रहती थी, उस पर ₹10000 का जुर्माना भी लगा दिया.

हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर अत्री ने यह आदेश मोहाली की एक महिला द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिसके साथ महिला लिव इन रिलेशन में रह रही थी, वह व्यक्ति भी महिला के साथ याचिकाकर्ता था. उसने भी मांग की थी लिव इन रिलेशन में रह रही महिला पहले ही शादीशुदा थी. याचिका में जिन लोगों से खुद को खतरा था उन में महिला के पति का नाम भी शामिल किया गया. लेकिन महिला ने कोर्ट को यह नहीं पता कि वह व्यक्ति उसका पति है.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. हाई कोर्ट ने महिला के साथी व्यक्ति को ₹10000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया हैं. साथी एसएसपी मोहाली को हाईकोर्ट में निर्देश दिया कि उस व्यक्ति के वेतन से ₹10000 की रिकवरी कर पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाएं.

Intro:लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग करना पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना


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एक शादीशुदा महिला जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी उस अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करना महंगा पड़ गया है ।हाई कोर्ट ने न सिर्फ सुरक्षा की मांग को खारिज कर दिया बल्कि जिस पुरुष के साथ में रहती थी उस पर ₹10000 का जुर्माना भी लगा दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर अत्री ने यह आदेश मोहाली की एक महिला द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जिसके साथ महिला लिव इन रिलेशन में रह रही थी वह व्यक्ति भी महिला के साथ याचिकाकर्ता था। उसने भी मांग की थी लिव इन रिलेशन में रह रही महिला पहले ही शादीशुदा थी । याचिका में जिन लोगों से खुद को खतरा था महिला के पति का नाम भी शामिल किया गया। लेकिन महिला ने कोर्ट को यह नहीं पता कि वह व्यक्ति उसका पति है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है ।हाई कोर्ट ने महिला के साथी व्यक्ति को ₹10000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया साथी एसएसपी मोहाली को हाईकोर्ट में निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति के वेतन से ₹10000 की रिकवरी कर पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाएं।




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