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राज्य पार्टी के तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने जेजेपी को किया सूचीबद्ध - भारतीय चुनाव आयोग समाचार

भारतीय निर्वाचन आयोग ने जननायक जनता पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है. जेजेपी ने विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर विजय प्राप्त करते हुए प्रदेशभर में 15.34 प्रतिशत से मत हासिल किए थे.

indian election commission Declare jannayak janta party as state party
दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री
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Published : Jan 11, 2020, 5:20 PM IST

Updated : Jan 11, 2020, 5:34 PM IST

चंडीगढ़: भारतीय निर्वाचन आयोग ने जननायक जनता पार्टी को राज्य पार्टी के तौर पर सूचीबद्ध किया है. इस सम्बन्ध में आयोग ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इससे पहले 29 नवंबर, 2019 को गठन के सिर्फ 11 महीने के भीतर ही जेजेपी को चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के साथ ही अस्थाई रूप से आवंटित चुनाव निशान चाबी का निशान भी पार्टी के लिए स्थाई रूप से आवंटित हो गया था.

jannayak janta party as state party
राज्य पार्टी के तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने जेजेपी को किया सूचीबद्ध

विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतीं

जननायक जनता पार्टी ने करीब 2 महीने पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर विजय प्राप्त करते हुए प्रदेशभर में 15.34 प्रतिशत से मत हासिल किए थे.

गौरतलब है कि वर्तमान समय में जेजेपी और बीजेपी की प्रदेश में गठबंधन की सरकार है. जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला प्रदेश में उपमुख्यमंत्री हैं. वहीं जेजेपी का एक राज्य मंत्री भी है.

बता दें, भारत का निर्वाचन आयोग देश में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देता है.

कब मिलता है राज्य पार्टी का दर्जा

  • अगर कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम-से-कम 3 फीसदी सीट या कम-से-कम 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो प्राप्त करती है.
  • यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम से कम 6 फीसदी मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है.
  • एक अन्य शर्त के अनुसार अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है लेकिन वो उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8 फीसदी वोट प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- ईटीवी भारत की खबर का असर, बिजली चोरी के आरोपी अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई

चंडीगढ़: भारतीय निर्वाचन आयोग ने जननायक जनता पार्टी को राज्य पार्टी के तौर पर सूचीबद्ध किया है. इस सम्बन्ध में आयोग ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इससे पहले 29 नवंबर, 2019 को गठन के सिर्फ 11 महीने के भीतर ही जेजेपी को चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के साथ ही अस्थाई रूप से आवंटित चुनाव निशान चाबी का निशान भी पार्टी के लिए स्थाई रूप से आवंटित हो गया था.

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राज्य पार्टी के तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने जेजेपी को किया सूचीबद्ध

विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतीं

जननायक जनता पार्टी ने करीब 2 महीने पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर विजय प्राप्त करते हुए प्रदेशभर में 15.34 प्रतिशत से मत हासिल किए थे.

गौरतलब है कि वर्तमान समय में जेजेपी और बीजेपी की प्रदेश में गठबंधन की सरकार है. जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला प्रदेश में उपमुख्यमंत्री हैं. वहीं जेजेपी का एक राज्य मंत्री भी है.

बता दें, भारत का निर्वाचन आयोग देश में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देता है.

कब मिलता है राज्य पार्टी का दर्जा

  • अगर कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम-से-कम 3 फीसदी सीट या कम-से-कम 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो प्राप्त करती है.
  • यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम से कम 6 फीसदी मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है.
  • एक अन्य शर्त के अनुसार अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है लेकिन वो उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8 फीसदी वोट प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है.

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Last Updated : Jan 11, 2020, 5:34 PM IST
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