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हनीप्रीत को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

पंचकूला दंगों के मामले में मुख्य साजिशकर्ता हनीप्रीत को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हनीप्रीत की जमानत याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

honeypreet
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Published : Sep 4, 2019, 6:32 PM IST

चंडीगढ़: रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की खासमखास हनीप्रीत की जमानत याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. हनीप्रीत पर 2017 में डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने का आरोप है और फिलहाल हनीप्रीत अंबाला सेंट्रल जेल में बंद है.

अदालत के इस फैसले ने बाबा की चहेती हनीप्रीत को मुश्किल में डाल दिया है. इससे पहले भी हनीप्रीत की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था.

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़की थी. इस हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था. वह तभी से अंबाला सेंट्रल जेल में बंद है.

  • Punjab & Haryana High Court rejects bail plea of Honeypreet, an aide of rape convict Dera chief Gurmeet Ram Rahim Singh. Honeypreet was accused of inciting violence in Panchkula(Haryana) following arrest of the Dera chief in 2017. (file pic) pic.twitter.com/42qWzDxCxz

    — ANI (@ANI) September 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के समय वो पंचकूला अदालत परिसर में मौजूद थी और उसके बाद डेरा प्रमुख के साथ ही रोहतक की सुनारिया जेल चली गई थी. पंचकूला हिंसा में उसका कोई लेना-देना नहीं. उसका नाम भी एफआईआर में नहीं था, लेकिन पुलिस ने बाद में जोड़ दिया.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही राम रहीम की पैरोल याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने ये पैरोल याचिका दायर की थी. याचिका में राम रहीम को पैरोल देने की मांग की गई थी. पैरोल याचिका में राम रहीम की मां के बीमार होने का हवाला दिया गिया था. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप लोगों का इतना बड़ा अस्पताल है, वहां पर मां का इलाज करवाओ, बाकी परिवार तो साथ ही है.

चंडीगढ़: रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की खासमखास हनीप्रीत की जमानत याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. हनीप्रीत पर 2017 में डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने का आरोप है और फिलहाल हनीप्रीत अंबाला सेंट्रल जेल में बंद है.

अदालत के इस फैसले ने बाबा की चहेती हनीप्रीत को मुश्किल में डाल दिया है. इससे पहले भी हनीप्रीत की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था.

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़की थी. इस हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था. वह तभी से अंबाला सेंट्रल जेल में बंद है.

  • Punjab & Haryana High Court rejects bail plea of Honeypreet, an aide of rape convict Dera chief Gurmeet Ram Rahim Singh. Honeypreet was accused of inciting violence in Panchkula(Haryana) following arrest of the Dera chief in 2017. (file pic) pic.twitter.com/42qWzDxCxz

    — ANI (@ANI) September 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के समय वो पंचकूला अदालत परिसर में मौजूद थी और उसके बाद डेरा प्रमुख के साथ ही रोहतक की सुनारिया जेल चली गई थी. पंचकूला हिंसा में उसका कोई लेना-देना नहीं. उसका नाम भी एफआईआर में नहीं था, लेकिन पुलिस ने बाद में जोड़ दिया.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही राम रहीम की पैरोल याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने ये पैरोल याचिका दायर की थी. याचिका में राम रहीम को पैरोल देने की मांग की गई थी. पैरोल याचिका में राम रहीम की मां के बीमार होने का हवाला दिया गिया था. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप लोगों का इतना बड़ा अस्पताल है, वहां पर मां का इलाज करवाओ, बाकी परिवार तो साथ ही है.

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हनीप्रीत को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज



पंचकूला दंगों के मामले में मुख्य साजिशकर्ता हनीप्रीत को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हनीप्रीत की जमानत याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

चंडीगढ़: रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की खासमखास  हनीप्रीत की जमानत याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. हनीप्रीत पर 2017 में डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने का आरोप था.

अदालत के इस फैसले ने बाबा की चहेती हनीप्रीत को मुश्किल में डाल दिया है. इससे पहले भी हनीप्रीत की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था. 

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़की थी. इस हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था. वह तभी से अम्बाला जेल में बंद है. 

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के समय वो पंचकूला अदालत परिसर में मौजूद थी और उसके बाद डेरा प्रमुख के साथ ही रोहतक की सुनारिया जेल चली गई थी. पंचकूला हिंसा में उसका कोई लेना-देना नहीं. उसका नाम भी एफआईआर में नहीं था लेकिन पुलिस ने बाद में जोड़ दिया.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही राम रहीम की पैरोल याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर द्वारा ये पैरोल याचिका दायर की गई थी. याचिका में राम रहीम को पैरोल देने की मांग की गई थी. पैरोल याचिका में राम रहीम की मां के बीमार होने का हवाला दिया गिया था. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप लोगों का इतना बड़ा अस्पताल है, वहां पर मां का इलाज करवाओ, बाकी परिवार तो साथ ही है. 


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